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सिरसा: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के दोषी को 15 साल की कैद
Wed, 15 Feb 2023 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 15 Feb 2023 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में थाना बडागढ़ा पुलिस ने जून 2020 को अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 26 जून 2020 को पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टी प्वाइंट लक्कड़ावाली के पास पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित 990 गोलियां मिलीं। पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव लक्कड़ावाली निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देकर 15 साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में थाना बडागढ़ा पुलिस ने जून 2020 को अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार 26 जून 2020 को पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टी प्वाइंट लक्कड़ावाली के पास पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित 990 गोलियां मिलीं। पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव लक्कड़ावाली निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देकर 15 साल कैद की सजा सुना दी।
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