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Sirsa News: जेल के बैरक में बंदी पर हमला करने के आरोपी को मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Oct 2025 11:48 PM IST
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Man granted bail for attacking prisoner in jail barrack
सिरसा। जेल के बैरक में बंदी पर तेजधार हथियार से हमला करने के ऐलनाबाद निवासी आरोपी विशाल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। इस मामले में पुलिस ने घायल बंदी राधा कृष्ण के बयान पर जुलाई 2025 में अभियोग दर्ज किया था। नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा।
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पुलिस को दिए बयान में गांव ढुढियावाली निवासी राधा कृष्ण ने बताया था कि वह 20 जुलाई से जिला जेल में झगड़ा करने व अवैध हथियार रखने के आरोप में बंद है। उसके साथ उसका दोस्त गांव तलवाड़ा निवासी पंजाब सिंह है। वे दोनों जेल की बैरक संख्या 12ए में बंद हैं। 22 जुलाई 2025 की रात आठ बजे वे दोनों बाथरूम में नहाने के बाद बैरक की ओर जा रहे थे।
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इसी दौरान विशाल हाथ में नुकीला चम्मच लेकर अपने दोस्त डबवाली निवासी सुनील कुमार व ऐलनाबाद निवासी चेतन के साथ आया और पंजाब सिंह पर हमला कर दिया। इसके बाद तीनों ने उसे भी लात-घूंसों से पीटा और नुकीले चम्मच से हमला कर दिया। शोर मचाने पर बैरक के अन्य बंदियों ने उन्हें बचाया।
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हमले में राधा कृष्ण को गंभीर चोटें आई। राधा कृष्ण ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में उसने गांव ढुढियावाली निवासी सागर और रजत के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। विशाल उक्त दोनों का परिचित है। इसी रंजिश के चलते विशाल ने अपने साथियों के साथ उसपर हमला कर दिया।
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