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Sirsa News: युवक की हत्या में दोषी कुलदीप को आजीवन कारावास

Tue, 18 Feb 2025 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 18 Feb 2025 11:24 PM IST
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Life imprisonment to Kuldeep, convicted in the murder of a young man.
सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मई 2020 में युवक की करने के मामले में दोषी कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव संतनगर की बंगला कॉलोनी निवासी व्यक्ति की पत्नी के बंगला कॉलोनी निवासी कुलदीप उर्फ बामण के साथ अवैध संबंध थे। ओम प्रकाश के 24 वर्षीय पुत्र को इसका पता चल गया। इसके बाद युवक ने कुलदीप को अपने घर आने से रोक दिया।
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कुलदीप ने युवक के घर आना तो बंद कर दिया, लेकिन उसकी मां से बाहर मिलना जारी रखा। एक दिन युवक ने दोनों को नहर किनारे देख लिया। इसके बाद कुलदीप ने युवक की हत्या की साजिश रची। कुलदीप एक मई 2020 को तूड़ी बनाने का बहाना बनाकर युवक को गांव से बाहर ले गया।
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इसके बाद कुलदीप ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कुलदीप ने युवक की जेब से उसका मोबाइल फोन निकाल लिया और उसे झाडिय़ों में छुपा दिया। युवक जब घर नहीं लौटा तो पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते हुए नहर के पास उसे रघुवीर का खून से लथपथ शव मिला।


पुलिस ने युवक के पिता के बयान दर्ज कर कुलदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अधिवक्ता पलविंदर सिंह ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
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