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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक व शारीरिक शोषण कराने वाली दो महिलाओं को उम्रकैद : न्यायाधीश बोले- इस प्रकार जुल्म सभ्य समाज के लिए बड़ा आघात, कठोर दंड आवश्यक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 22 May 2023 11:38 PM IST
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Life imprisonment to a youth who raped a minor and two women who physically abused him: The judge said - this type of oppression is a big blow to the civilized society, harsh punishment is necessary
हितेश चतुर्वेदी
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सिरसा। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने वाले युवक व पैसे लेकर उसका शारीरिक शोषण करवाने वाली दो महिलाओं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक को 65 हजार रुपये व दोषी महिलाओं को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी नागालिग के पड़ोसी हैं।
सजा सुनाते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा घिनौना कृत किया है कि सजा में रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पड़ोसी तो दुख-सुख का साथी होता है, नाबालिग तुम पर विश्वास करके तुम्हारे घर आई थी और तुमने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। पैसे लेकर उसका लोगों से शारीरिक शोषण करवाया। नाबालिग पर इस प्रकार जुल्म सभ्य समाज के लिए बड़ा आघात है। इसलिए कठोर दंड देना बहुत आवश्यक है ताकि सभ्य समाज में कोई व्यक्ति या महिला इस प्रकार का जघन्य अपराध न करे। इसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस मामले में पीड़ित नाबालिग का बयान दर्ज कर महिला थाना सिरसा पुलिस ने जनवरी 2019 को केस दर्ज किया था। संवाद
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पुलिस को दिए बयान में पीड़ित नाबालिग ने बताया था कि वह वाल्मीकि जाति से है और 8वीं कक्षा तक पढ़ी है। उसकी चार बहनें व 2 भाई हैं। उसकी बड़ी बहन मायके में सिरसा आई हुई थी। उसकी मां उसे बहन के पास छोडक़र 2 भाई व एक बहन को साथ लेकर भट्टू में नरमा चुगने चली गई। 20 दिन बाद उसकी बड़ी बहन को ससुराल जाना पड़ा। उसकी बहन उसे पड़ोस में रहने वाली आंटी के पास छोड़कर चली गई। आंटी ने उसे दो दिन सही रखा, इसके बाद किसी अनजान लड़के को घर बुलाकर जबरन उसका बलात्कार करवाती रही। करीब एक महीने बाद एक औरत आंटी के घर आई। उस औरत ने कहा कि ये लड़की रिश्ते में उसकी भांजी लगती है। इसके बाद उक्त औरत अंटी के घर से उसे अपने घर ले गई। यहां औरत के लड़के ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया।
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बेटी को छोड़ने पर मांगे थे 50 हजार रुपये

2 जनवरी 2019 को जब उसकी मां उसे लेने आई उसकी मौसी लगने वाली औरत ने 50 हजार की मांग की। जब मां ने कहा कि वह पुलिस थाने में शिकायत करेगी, इससे वह औरत डर गई और उसे महिला थाने के गेट पर छोड़कर भाग गई।



इन धाराओं में सुनाई इतनी सजा

दोषी युवक को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। धारा 370 ए में 5 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में 6 माह व 5 हजार रुपये जुर्माना व धारा 506 में एक साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषी महिला को पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। दोषी अंटी को पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना व धारा 370 ए के तहत 5 साल कैद की सजा दी है।
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