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Sirsa News: युवक की हत्या में कुलदीप दोषी करार,17 को सुनाई जाएगी सजा
Tue, 11 Feb 2025 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 11 Feb 2025 11:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मई 2020 में हुए युवक की हत्या मामले में आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया है। न्यायालय दोषी की सजा का फैसला 17 फरवरी को सुनाएगा। इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया था।
जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी के कुलदीप उर्फ बामण के साथ अवैध संबंध थे। महिला के 24 वर्षीय पुत्र को इसका पता चल गया था। इसके बाद युवक ने कुलदीप को अपने घर आने से रोक दिया था, लेकिन कुलदीप का उसकी मां से बाहर मिलना जारी रखा। एक दिन युवक ने दोनों को नहर किनारे देख लिया था। कुलदीप ने युवक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी।
इसके तहत कुलदीप ने एक मई 2020 को तूड़ी बनाने का बहाना बनाकर युवक को गांव से बाहर ले गया था। इसके बाद कुलदीप ने युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। कुलदीप ने युवक की जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया और उसे झाड़ियों में छुपा दिया था। युवक घर नहीं लौटा तो पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
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नहर के पास उसे युवक का खून से लथपथ शव मिला। इसके बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवक के पिता का बयान दर्ज कर कुलदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने कुलदीप को दोषी करार दिया।
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सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मई 2020 में हुए युवक की हत्या मामले में आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया है। न्यायालय दोषी की सजा का फैसला 17 फरवरी को सुनाएगा। इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया था।
जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी के कुलदीप उर्फ बामण के साथ अवैध संबंध थे। महिला के 24 वर्षीय पुत्र को इसका पता चल गया था। इसके बाद युवक ने कुलदीप को अपने घर आने से रोक दिया था, लेकिन कुलदीप का उसकी मां से बाहर मिलना जारी रखा। एक दिन युवक ने दोनों को नहर किनारे देख लिया था। कुलदीप ने युवक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी।
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इसके तहत कुलदीप ने एक मई 2020 को तूड़ी बनाने का बहाना बनाकर युवक को गांव से बाहर ले गया था। इसके बाद कुलदीप ने युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। कुलदीप ने युवक की जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया और उसे झाड़ियों में छुपा दिया था। युवक घर नहीं लौटा तो पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
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नहर के पास उसे युवक का खून से लथपथ शव मिला। इसके बाद वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवक के पिता का बयान दर्ज कर कुलदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने कुलदीप को दोषी करार दिया।