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उद्योगों और प्रतिष्ठानों को शुरू करने के लिए जारी किए जाएंगे पास

Wed, 22 Apr 2020 10:48 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 22 Apr 2020 10:48 PM IST
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industry will continue to start
सरकार ने नोवल कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए राज्य में उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि जिले में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु ऐसे आवेदनों की जांच एवं स्वीकृति के लिए खंड, कस्बा और शहर स्तरीय कमेटियां गठित की गई है।
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उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य शुरू करने हेतु 25 व्यक्तियों तक के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार, 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर क्षेत्र के एडीसी, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा और नगर निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त, क्षेत्र के डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 200 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की अनुमति क्षेत्र के उपायुक्त, एसपी एवं पुलिस कमिशनर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक और उप-श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खंड स्तरीय कमेटी द्वारा 25 कर्मचारियों वाले, अतिरिक्त उपायुक्त या आयुक्त, नगर निगम, जैसा भी मामला हो, के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक और उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा 200 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी। आवेदनों की जांच और पास देने की समस्त प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसा करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए संबंधित अधिकारी विशेष ध्यान रखें। यह स्वीकृतियां पहले आओ-पहले पाओ आधार पर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच और पास देने की समस्त प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से चलाई जाएगी।
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20 लोगों के लिए पास पर शत-प्रतिशत स्वीकृति
उपायुक्त ने बताया कि आईटी और आईटी सक्षम सेवा इकाइयों को छोड़कर उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के संबंध में जारी दिशा निर्देशानुसार 20 लोगों तक के लिए पास की आवश्यकता होने पर शत-प्रतिशत स्वीकृति दी जाएगी। जबकि 20 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की आवश्यकता होने पर 50 प्रतिशत या अधिक तक की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार, आईटी और आईटी सक्षम सेवा इकाइयों के मामले में भी अनुमति दी जाएगी। उन्होंने गठित कमेटी को निर्देश दिए हैं कि अनुमति प्रदान करने से पूर्व गृह मंत्रालय एवं सरकार द्वारा जारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना करनी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि जो इकाईयां एवं प्रतिष्ठान माननीय न्यायालय या औद्योगिक ट्रिब्युनल के आदेश के तहत बंद किए गए हैं, वो उपरोक्त के लिए पात्र नहीं होंगे।
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