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आरटीआई मामले में ईओ और सीटीएम की वीसी से होगी सुनवाई
amarujala/Sirsa
Updated Fri, 24 Mar 2017 12:05 AM IST
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आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक की ओर से दाखिल की गई द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद के ईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी-सह-नगराधीश को 11 अप्रैल को आयोग के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई सिरसा में ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। राज्य सूचना आयुक्त करेंगे। पवन पारिक ने नप से आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी थी। नप द्वारा वांछित सूचना नहीं दी गई। नगराधीश के समक्ष प्रथम अपील दाखिल की गई। नगराधीश की ओर से वांछित सूचना एक सप्ताह में देने के आदेश दिए गए, लेकिन नप के कर्मचारियों ने सूचना प्रदान नहीं की।
ये मांगी थी जानकारी
आरटीआई में स्लम एरिया की स्ट्रीट लाइट के बारे में जानकारी मांगी गई थी। ठेकेदार का नाम, पोल की संख्या, लाइट की संख्या, टेंडर, एस्टिमेट, वर्क ऑर्डर के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके साथ यह भी जानकारी मांगी गई थी कि चत्तरगढ़पट्टी और जेजे कॉलोनी में जिन पोलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गईं, वे कहां रखीं गईं। उनका क्या किया गया।
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ये मांगी थी जानकारी
आरटीआई में स्लम एरिया की स्ट्रीट लाइट के बारे में जानकारी मांगी गई थी। ठेकेदार का नाम, पोल की संख्या, लाइट की संख्या, टेंडर, एस्टिमेट, वर्क ऑर्डर के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके साथ यह भी जानकारी मांगी गई थी कि चत्तरगढ़पट्टी और जेजे कॉलोनी में जिन पोलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गईं, वे कहां रखीं गईं। उनका क्या किया गया।
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