फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   If someone votes more than once, action will be taken against the concerned polling party.

Sirsa News: किसी ने एक से अधिक बार मतदान किया तो संबंधित पोलिंग पार्टी पर होगी कार्रवाई

Thu, 23 May 2024 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 23 May 2024 12:58 AM IST
विज्ञापन
If someone votes more than once, action will be taken against the concerned polling party.
सिरसा। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान अपना मोबाइल बूथ पर नहीं ले जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान करता पाया गया तो संबंधित पोलिंग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिरसा में लोकसभा के सामान्य पर्यवेक्षक देव कृष्णा तिवारी ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए इसकी जानकारी दी।
विज्ञापन

वह लघु सचिवालय परिसर के सभागार में लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान पुलिस पर्यवेक्षक विशाल कुमार व खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन

सामान्य पर्यवेक्षक देव कृष्णा तिवारी ने कहा कि मतदान से पहले की जाने वाली सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं । संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाए। मतदान के दौरान कोई भी मतदाता या अन्य व्यक्ति पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जा सकता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान करता है तो संबंधित पोलिंग पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि ईवीएम वितरण के बाद पोलिंग पार्टियां ठीक प्रकार से बूथों पर पहुंचें और मतदान के पश्चात ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा जाएं। स्ट्रांग रूम पर सील लगाते समय सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें तथा सील लगाने की प्रक्रिया की अच्छी प्रकार से वीडियोग्राफी भी जरूर करवाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन



बैठक में पुलिस पर्यवेक्षक विशाल कुमार ने कहा कि 23 मई सायं छह बजे के बाद जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सिरसा जिला में किसी भी प्रत्याशी का प्रचार-प्रसार न करता मिले। अगर किसी प्रत्याशी का ऐसा कोई व्यक्ति जिला में रहता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed