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Sirsa News: जानलेवा हमला करने पर पति-पत्नी को 7 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 11:26 PM IST
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Husband and wife sentenced to 7 years in prison for attempted murder
सिरसा। महिला व उसके पति पर लोहे की रॉड से हमला करने के मामले में आरोपी पति-पत्नी को जिला न्यायालय ने वीरवार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने फरवरी 2023 में अभियोग दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में गांव चामल निवासी नानको बाई पत्नी पाला सिंह ने बताया था कि उसका पति मजदूरी करता है।
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18 फरवरी 2023 को शाम के समय वह घर पर खाना बना रही थी और उसका पति पाला सिंह खाना खा रहा था। रात करीब साढ़े आठ बजे पड़ोसी मलकियत सिंह व उसकी पत्नी हरजिंदर कौर लोहे की राॅड लेकर जबरन उनके घर में घुस आए। इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने उसपर व उसके पति पाला सिंह रॉड से हमला कर दिया।
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शोर मचाने पर मलकियत सिंह व हरजिंदर कौर धमकी देकर भाग गए। इसके बाद जेठ गुरबख्श सिंह ने उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने घायल नाको बाई व उसके पति पाला सिंह का बयान दर्ज कर आरोपी मलकियत सिंह व हरजिंदर कौर के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया ने आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुना दी।
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