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एचएसजीपीसी चुनाव : आज 71,491 मतदाता डालेंगे वोट, 500 जवान संभालेंगे व्यवस्था

Sat, 18 Jan 2025 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 18 Jan 2025 11:35 PM IST
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HSGPC elections: Today 71,491 voters will cast their votes, 500 soldiers will handle the arrangements.
सिरसा से मतदान केंद्रों की ओर रवाना होते हुए कर्मचारी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) के चुनाव के लिए प्रचार कार्य शनिवार शाम थम गया। जिले के 9 हलकों में बने 94 मतदान केंद्रों पर रविवार को सिख समुदाय के 71,491 लोग मतदान करेंगे। प्रशासन ने मतदान की तैयारी पूर्ण कर ली है। मतदान के अंतिम पूर्वाभ्यास के बाद सभी दल ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना हुए। मतदान के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 700 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

आंकड़ों के अनुसार 94 केंद्रों पर मतदान के लिए 140 दलों को भेजा गया है। कुछ मतदान दलों को आरक्षित (रिजर्व) भी रखा गया है। रविवार को होने वाले मतदान में 71,491 सिख मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। इसकी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। पंजाब की सीमा से सटे दो हलकों रोड़ी और कालांवाली में प्रशासन हाईअलर्ट पर है क्योंकि इन क्षेत्रों में पंजाब की राजनीति का सीधा असर पड़ता है।
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--बॉक्स ----
डबवाली - वार्ड नंंबर 30
बूथ - 14
रानियां - वार्ड नंबर 31
बूथ - 6

ऐलनाबाद - वार्ड नंबर 32
बूथ - 11
सिरसा - वार्ड नंबर 33
बूथ - 9
चोपटा - वार्ड नंबर 34
बूथ - 7
कालांवाली - वार्ड नंबर 35
बूथ - 11
रोड़ी - वार्ड नंबर 36
बूथ - 16
बड़ागुढ़ा - वार्ड नंबर 37
बूथ - 12
पिपली - वार्ड नंबर 38
बूथ - 8
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पुलिस ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के मद्देनजर डाॅग स्क्वाड से की जांच
फोटो 9
डबवाली पुलिस ने शनिवार को डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने इस चुनाव के तहत चौकसी बरतते हुए संगरिया सीमा पर चेकिंग की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अशांति फैलाने वालों और नशे के तस्करों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।
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चुनाव के दौरान धारा 163 लागू

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने इस मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 जनवरी को जिले में बनाए गए सभी मतदान केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में मतदान के दिन मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जालियां, फरसा, गंडासी, भल्ला, रॉड, हॉकी, चेन या आदि हथियार के रूप में प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इनमें ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री का प्रयोग, माचिस, लाइटर, सिगरेट, बलेड, चाकू, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, घड़ी, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी के छल्ले, पेन, पेंसिल, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक कोई अन्य उपकरण ईंटें और पत्थर के टुकड़े आदि शामिल हैं।

--कोट्स --
चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। चुनाव सामग्री देकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। - संजय दूकिया, नोडल अधिकारी, एचएसजीपीसी चुनाव।
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