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Sirsa News: अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मिला हजरस का प्रतिनिधिमंडल
Sat, 09 Aug 2025 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 09 Aug 2025 11:45 PM IST
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सिरसा। हजरस की जिला कार्यकारिणी हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंदर बलियाला से सिरसा र
सिरसा। जिलाध्यक्ष सुरेश रंगा के नेतृत्व में हजरस की जिला कार्यकारिणी हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंदर बलियाला से सिरसा रेस्ट हाउस में मिली और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
सुरेश रंगा ने अध्यक्ष को बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से मौजूदा समय में हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर की विभिन्न पदों हेतु चल रही भर्ती प्रक्रिया 2024 व सभी भर्तियों में हरियाणा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें सिर्फ आरक्षित श्रेणी में ही सीमित न रखकर भारतीय संविधान के निर्माण अनुसार सामान्य श्रेणी में शामिल होने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए।
उपरोक्त संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा एचपीएससी हरियाणा को आदेश भी जारी किए गए हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय हरियाणा के आदेशों की अनुपालना अभी तक नहीं की है। अत: उच्च न्यायालय के आदर्शों को लागू करवाया जाए। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा मौजूदा समय में चल रही सहायक प्रोफेसर भरती में हरियाणा अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों को नियमानुसार लिखित परीक्षा में काम से कम पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।
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हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डाॅ. रविंदर बलियाला ने संघ को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही निम्न बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर राजवीर सिंह राज्य सहकोषाध्यक्ष, छोटू राम रोलन उप जिलाध्यक्ष, जसबीर बागड़ी, शमशेर कटारिया कोषाध्यक्ष, रविंदर सिंह संगठन सचिव, संदीप खोखर प्रचार सचिव, धर्मेंद्र कल्याण प्रधान खंड सिरसा उपस्थित रहे।
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सुरेश रंगा ने अध्यक्ष को बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से मौजूदा समय में हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर की विभिन्न पदों हेतु चल रही भर्ती प्रक्रिया 2024 व सभी भर्तियों में हरियाणा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें सिर्फ आरक्षित श्रेणी में ही सीमित न रखकर भारतीय संविधान के निर्माण अनुसार सामान्य श्रेणी में शामिल होने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए।
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उपरोक्त संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा एचपीएससी हरियाणा को आदेश भी जारी किए गए हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उच्च न्यायालय हरियाणा के आदेशों की अनुपालना अभी तक नहीं की है। अत: उच्च न्यायालय के आदर्शों को लागू करवाया जाए। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा मौजूदा समय में चल रही सहायक प्रोफेसर भरती में हरियाणा अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों को नियमानुसार लिखित परीक्षा में काम से कम पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।
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हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डाॅ. रविंदर बलियाला ने संघ को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही निम्न बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर राजवीर सिंह राज्य सहकोषाध्यक्ष, छोटू राम रोलन उप जिलाध्यक्ष, जसबीर बागड़ी, शमशेर कटारिया कोषाध्यक्ष, रविंदर सिंह संगठन सचिव, संदीप खोखर प्रचार सचिव, धर्मेंद्र कल्याण प्रधान खंड सिरसा उपस्थित रहे।