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Sirsa News: पंचायत के रिक्त पदों के आम व उप चुनाव 15 जून को होंगे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
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General and by-elections for the vacant posts of Panchayat will be held on June 15
सिरसा। पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति के रिक्त पदों के लिए आम और उप चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सिरसा में सरपंच पद के चार, पंच के 22 और ब्लॉक समिति के तीन सदस्यों के लिए चुनाव करवाए जाने हैं।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) शांतनु शर्मा ने बताया कि मतदान 15 जून को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे की समयावधि में करवाया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार 24 मई से 30 मई तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। नामांकन पत्र सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक दाखिल किए जाएंगे, 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
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दो जून तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन दोपहर बाद उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 15 जून को मतदान के उपरांत मतगणना का कार्य होगा और उसी समय परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
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सिरसा जिला में रामपुरा बिश्रोइयां, नीमला, गिदड़ांवाली और कंवरपुरा में सरपंच का पद रिक्त है। सिरसा ब्लॉक समिति के वार्ड दो, 17 और 22 में पद रिक्त हैं। इसी तरह पंच पद के लिए भागसर वार्ड पांच, रंगा वार्ड पांच, देसूजोधा वार्ड एक, दया सिंह थेहड़ वार्ड 10, मिठनपुरा वार्ड एक और 10, करीवाला वार्ड एक, रत्ताखेड़ा वार्ड पांच, खेड़ी वार्ड छह, कुम्हारिया वार्ड आठ, जमाल वार्ड पांच, रामपुरा ढिल्लो वार्ड आठ, चाहरवाला वार्ड दो, अलीमोहम्मद वार्ड छह, धर्मपुरा वार्ड आठ, जंडवाला जटान वार्ड तीन, नुहियांवाली वार्ड दो, सिंहपुरा वार्ड एक व छह में उप चुनाव करवाए जाने हैं। इसी तरह दारेवाला में वार्ड छह, चकराइयां में वार्ड पांच, थेड़ी बाबा सावन सिंह में वार्ड दो में पंच पद रिक्त हैं।


पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू

राज्य चुनाव आयोग हरियाणा की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में आम व उप चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जारी चुनाव कार्यक्रम अनुसार 15 जून 2025 को चुनाव होंगे। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। अधिसूचना अनुसार आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से उन क्षेत्रों में लागू हो गई है, जहां पर चुनाव होंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) शांतनु शर्मा ने बताया कि इस अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। संबंधित क्षेत्रों में न तो किसी नई परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा और न ही किसी परियोजना या भवन आदि का उद्घाटन किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
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