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पति की हत्या की दोषी पत्नी को उम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो/सिरसा
Updated Fri, 23 Sep 2016 11:43 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : डेमो फोटो
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पति की मसाले कूटने वाले घोटे से हत्या करने वाली महिला को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने 22 महीनों के अंदर इस मामले का निपटारा किया है। अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
अभियोजन के अनुसार गांव गंगा निवासी रणजीत सिंह नशे का आदी था। वह नशा करके घर आता और पत्नी हरदीप कौर से झगड़ने लगता। 26 दिसंबर 2014 को रणजीत सिंह नशे में घर आया और हरदीप कौर से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर हरदीप कौर ने मसाला कूटने वाला घोटना उठा लिया और रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। उसने घोटना मार-मारकर रणजीत की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी हरदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने हत्यारोपी हरदीप कौर को पति की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
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अभियोजन के अनुसार गांव गंगा निवासी रणजीत सिंह नशे का आदी था। वह नशा करके घर आता और पत्नी हरदीप कौर से झगड़ने लगता। 26 दिसंबर 2014 को रणजीत सिंह नशे में घर आया और हरदीप कौर से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर हरदीप कौर ने मसाला कूटने वाला घोटना उठा लिया और रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। उसने घोटना मार-मारकर रणजीत की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी हरदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने हत्यारोपी हरदीप कौर को पति की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
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