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Sirsa News: हमला करने के 2 दोषियों को पांच साल कैद

Wed, 19 Feb 2025 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 19 Feb 2025 11:31 PM IST
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Five years imprisonment for two accused of attack
सिरसा। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी करार अरुण व अजय को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 17 फरवरी को उक्त दोनों को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए गए आरोपियों के खिलाफ शहर थाना डबवाली में मार्च 2022 में अभियोग दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार मंडी डबवाली के वार्ड नंबर 6 निवासी संजय 8 मार्च 2022 को शाम 5 बजे बाइक पर सवार होकर मोबाइल की दुकान पर जा रहा था। इस दौरान अरुण कुमार उर्फ हन्नी व अजय कुमार निवासी मंडी डबवाली ने उसका रास्ता रोक लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। संजय के सीने में चाकू लगने से वह जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उसकी मां हरपाल कौर दौड़कर उसके पास पहुंचीं। इस दौरान संजय का पिता सुखदेव सिंह मौके पर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर संजय का बचाव किया। इसके बाद हमलावर अरुण कुमार व अजय कुमार धमकी देकर फरार हो गए। मां-बाप ने गंभीर रूप से घायल संजय को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक होते देख उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शहर थाना डबवाली पुलिस ने हरपाल कौर का बयान दर्ज कर अरुण व अजय के खिलाफ अभियोग दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश नवजीत क्लेयर ने अरुण व अजय को पांच साल कैद की सजा सुनाकर दंडित किया।
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