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जुर्माना जमा न करवाने पर बुजुर्ग को कोर्ट का कार्य खत्म होने तक बैठने की सुनाई सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 11:41 PM IST
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Elderly sentenced to sit till the court's work is over for not paying the fine
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी मामले में सत्र न्यायालय में 70 वर्षीय बुजुर्ग को अदालत के उठने तक कोर्ट में ही बैठे रहने की सजा सुनाई। भाग सिंह को जुलाई 2019 न्यायालय ने दोषी करार देकर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
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दोषी ने कोर्ट में केवल एक हजार रुपये जमा करवाया और शेष 9 हजार रुपये नहीं जमा करवाए थे। इस पर कोर्ट में अलग से सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान भाग सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय को कहा कि वह 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है और काम धंधा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। भाग सिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे जुर्माना राशि जमा करने में छूट दी जाए। कोर्ट ने भाग सिंह का बयान दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि भाग सिंह की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए अदालत यह मानती है कि वह जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं। इसलिए उसे सजा सुनाई जाती है कि भाग सिंह को 9 हजार रुपये जुर्माने की एवज में अदालत के उठने तक कोर्ट में ही बैठना होगा। जब तक अदालत का कामकाज समाप्त नहीं होगा तब तक बुजुर्ग भाग सिंह अदालत में मौजूद रहा। शाम पांच बजे जैसे ही अदालत उठी भाग सिंह की सजा पूरी हो गई। बता दें कि सदर थाना सिरसा पुलिस ने वर्ष 2006 में आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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