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Sirsa News: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया
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सिरसा। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए अधिकारी। स्वयं
सिरसा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से राजकीय विद्यालयों में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में निंबध, क्वीज और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई हैं।
जिले के सभी राशन डिपो पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे फ्लेक्स लगवाकर उन्हें अधिकारियों से अवगत करवाया गया। पीआर केंद्र सिरसा के प्रांगण में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा को अपने उपयोग के लिए खरीदता है।
सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब ग्राहक को ठगा जाता है, गलत जानकारी दी जाती है, या घटिया वस्तु अथवा सेवा प्रदान की जाती है। इसी कारण भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया और 24 दिसंबर 1986 को इसे लागू किया गया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हम हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं।
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इस कानून के तहत उपभोक्ता को दिए गए अधिकार
सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार आदि। लेकिन साथ ही, हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें बिल लेना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए और अपनी शिकायत को सही मंच तक पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें।
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उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर
सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है, जिससे शिकायत दर्ज करना आसान हो गया है। वास्तव में जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त भारत की नींव है। यदि उपभोक्ता अधिकारों को जानेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी एक निष्पक्ष और ईमानदार बाज़ार व्यवस्था संभव होगी।, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम स्वयं भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। इस अवसर पर सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राहुल कुमार, निरीक्षक प्रजा सिंह, निरीक्षक धड़सी राम, निरीक्षक रमेश कुमार, निरीक्षक पिंकी घनघस, निरीक्षक भूपेश गोयल आदि मौजूद रहे।
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जिले के सभी राशन डिपो पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे फ्लेक्स लगवाकर उन्हें अधिकारियों से अवगत करवाया गया। पीआर केंद्र सिरसा के प्रांगण में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा को अपने उपयोग के लिए खरीदता है।
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सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब ग्राहक को ठगा जाता है, गलत जानकारी दी जाती है, या घटिया वस्तु अथवा सेवा प्रदान की जाती है। इसी कारण भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया और 24 दिसंबर 1986 को इसे लागू किया गया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हम हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं।
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इस कानून के तहत उपभोक्ता को दिए गए अधिकार
सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार आदि। लेकिन साथ ही, हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें बिल लेना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए और अपनी शिकायत को सही मंच तक पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें।
उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर
सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है, जिससे शिकायत दर्ज करना आसान हो गया है। वास्तव में जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त भारत की नींव है। यदि उपभोक्ता अधिकारों को जानेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी एक निष्पक्ष और ईमानदार बाज़ार व्यवस्था संभव होगी।, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम स्वयं भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। इस अवसर पर सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राहुल कुमार, निरीक्षक प्रजा सिंह, निरीक्षक धड़सी राम, निरीक्षक रमेश कुमार, निरीक्षक पिंकी घनघस, निरीक्षक भूपेश गोयल आदि मौजूद रहे।