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निदेशालय के आदेश, प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों तक 10 फीसदी सीटें नियम 134ए के तहत देना अनिवार्य
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सिरसा। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला देने के लिए जिले के निजी स्कूलों ने पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा दी है। निदेशालय के नए नियम के अनुसार अब एक कक्षा में 3 सीटें नियम 134ए के तहत देनी अनिवार्य होगी। जिले के करीब 275 स्कूलों ने नियम 134ए के तहत 6052 सीटों को पोर्टल पर जानकारी दर्ज की है। निदेशालय द्वारा वीसी कर जिला स्तर पर पोर्टल पर दर्ज जानकारी को जांचने के आदेश दिए गए हैं।
नियम 134ए के तहत प्रदेश भर के डीईओ व डीईईओ की वीसी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं। जिसमें शिक्षा के अधिकार नियम 134ए के तहत नए नियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों को प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों तक 10 फीसदी के अनुसार 3 सीटें रखनी अनिवार्य होगी। अगर यह नियम लागू होता है तो इस वर्ष नियम 134-ए के तहत बच्चों के दाखिले के लिए अधिक सीटें मिलेगी।
जानकारी का किया जाएगा सत्यापन
निजी स्कूल नियम 134ए के अंतर्गत दर्ज की जानकारी को सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के करीब 275 स्कूलों ने 6052 सीटों के बारे में पोर्टल पर जानकारी दर्ज की है। निदेशालय के नियम अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियम 134ए के तहत 10 फीसदी सीटों को आरक्षित है। लेकिन निजी स्कूल द्वारा कम दाखिला के अनुसार ही सीटें अपडेट की है। निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को जानकारी को 28 अक्तूबर तक सत्यापन करने के आदेश दिए हैं।
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ये रहेगा नियम 134ए का शेड्यूल
-- 28 अक्तूूबर को बीईओ, बीईईओ और डीईओ, डीईईओ द्वारा जानकारी को सत्यापन होगा।
-- 29 अक्तूबर से 14 नवंबर तक विद्यार्थी 134ए के लिए आवेदन कर सकेंगे।
-- 18 नवंबर को योग्य विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
-- 21 नवंबर को दाखिले के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
-- 26 नवंबर को परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे।
-- 29 नवंबर को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा।
-- जिन विद्यार्थियों का ड्रॉ में नाम आएगा वह 1 से 10 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे।
निजी स्कूलों द्वारा पोर्टल पर दर्ज जानकारी को 28 अक्तूबर तक सत्यापन किया जाना है। निदेशालय के नए आदेेेशों अनुसार अब निजी स्कूलों को एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों तक बिना किसी शर्त के 3 सीटें नियम 134ए के तहत देनी होगी।
-आत्म प्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।
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नियम 134ए के तहत प्रदेश भर के डीईओ व डीईईओ की वीसी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं। जिसमें शिक्षा के अधिकार नियम 134ए के तहत नए नियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों को प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों तक 10 फीसदी के अनुसार 3 सीटें रखनी अनिवार्य होगी। अगर यह नियम लागू होता है तो इस वर्ष नियम 134-ए के तहत बच्चों के दाखिले के लिए अधिक सीटें मिलेगी।
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जानकारी का किया जाएगा सत्यापन
निजी स्कूल नियम 134ए के अंतर्गत दर्ज की जानकारी को सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के करीब 275 स्कूलों ने 6052 सीटों के बारे में पोर्टल पर जानकारी दर्ज की है। निदेशालय के नियम अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियम 134ए के तहत 10 फीसदी सीटों को आरक्षित है। लेकिन निजी स्कूल द्वारा कम दाखिला के अनुसार ही सीटें अपडेट की है। निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को जानकारी को 28 अक्तूबर तक सत्यापन करने के आदेश दिए हैं।
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ये रहेगा नियम 134ए का शेड्यूल
-- 28 अक्तूूबर को बीईओ, बीईईओ और डीईओ, डीईईओ द्वारा जानकारी को सत्यापन होगा।
-- 29 अक्तूबर से 14 नवंबर तक विद्यार्थी 134ए के लिए आवेदन कर सकेंगे।
-- 18 नवंबर को योग्य विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
-- 21 नवंबर को दाखिले के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
-- 26 नवंबर को परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे।
-- 29 नवंबर को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा।
-- जिन विद्यार्थियों का ड्रॉ में नाम आएगा वह 1 से 10 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे।
निजी स्कूलों द्वारा पोर्टल पर दर्ज जानकारी को 28 अक्तूबर तक सत्यापन किया जाना है। निदेशालय के नए आदेेेशों अनुसार अब निजी स्कूलों को एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों तक बिना किसी शर्त के 3 सीटें नियम 134ए के तहत देनी होगी।
-आत्म प्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।