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ससुर व पति को पीटने वाली बहू व समधन को छह माह की कैद : अदालत में पेशी भुगतने के बाद चप्पल व ईंट से किया था हमला

Thu, 23 Mar 2023 10:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 23 Mar 2023 10:19 PM IST
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Daughter-in-law and Samadhan, who beat father-in-law and husband, were imprisoned for six months: after appearing in the court, they were attacked with slippers and bricks
सिरसा। ससुर व पति को सड़क पर पीटने वाले बहू व उसकी मां को अदालत ने दोषी करार देते हुए 6-6 माह कैद व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में शहर थाना पुलिस ने 13 मार्च 2015 को एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार सूरतगढ़ राजस्थान निवासी गोरी शंकर के पुत्र सोनू की शादी वर्ष 2011 में थेहड़ मोहल्ला निवासी पिंकी से हुई थी। एक साल बाद पिंकी अपने मायके जाकर रहने लगी। उसने ससुराल वालों पर सिरसा शहर थाने में केस दर्ज करवा दिया। 10 अप्रैल 2015 को गोरीशंकर पुत्र सोनू के साथ सिरसा अदालत में पेशी पर आया था। पेशी के बाद वे दोनों बस स्टैंड के पास पहुंचे। यहां पर पिंकी अपने मां संतरा के साथ उन दोनों ने चप्पल व ईंट से हमला कर दिया। वीरवार को अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए पिंकी व संतरा देवी को 6 माह कैद की सजा सुना दी।
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