फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Sirsa News, Hindi News, ajay pandit, Sirsa

रेप के भगोड़े आरोपी अजय पंडित को अदालत ने हिरासत में

Thu, 31 Mar 2016 01:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Thu, 31 Mar 2016 01:34 AM IST
विज्ञापन
Sirsa News, Hindi News, ajay pandit, Sirsa
अजय पं‌डित - फोटो : Bureau
18 सालों से भगोड़े अजय पंडित की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने बुधवार को दोपहर अदालत में पेश किया। रेप के आरोपी अजय पंडित ने पांच दिन के रिमांड के दौरान वारदात स्थल की निशानदेही की। अदालत में पेशी के बाद न्यायाधीश अनुराधा ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डिंग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अवतार ने बताया कि पुलिस की टीम अजय पंडित को अंबाला सेंट्रल जेल में छोड़ने गई है।
विज्ञापन


पीड़ित लड़की दिल्ली के नरेला में रहती है। उसका आरोप है कि सितंबर 1997 को अजय पंडित अपने साथियों के साथ उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर दिल्ली से सिरसा ले आया और चार सितंबर 1997 को डिंग क्षेत्र में उसके साथ बलात्कार किया। डिंग पुलिस ने अजय पंडित सहित पांच लोगों पर केस दर्ज करके चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


लेकिन पंडित गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया और अदालत ने 1998 को उसे भगोड़ा करार दे दिया था। भगोड़ा होने के बाद भी वह तत्कालीन सरकार में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा लेकर चलने लगा। पुलिस के सीनियर अधिकारी अपनी आंखें बंद करके उस पर अपनी मेहरबानी की बरसात करते रहे और इसी कारण पुलिस साये में रहने वाले भगोड़े को गिरफ्तार करने में सिरसा पुलिस को 18 साल लग गए। करनाल पुलिस ने अजय पंडित को जनवरी महीने में चार करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तार करके उससे दो करोड़ रुपये की बरामदगी की। इसके बाद हाई प्रोफाइल ठग में शुमार अजय पंडित को अंबाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed