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Sirsa: नशे की गोलियों की तस्करी करने वाले चार तस्करों को 20-20 साल कैद, न्यायाधीश बोले- सख्त सजा देना जरूरी

Mon, 17 Apr 2023 09:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 17 Apr 2023 09:35 PM IST
सार

न्यायाधीश ने कहा कि नशे से नौजवान पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो रहा है, तस्करों को सख्त सजा देना जरूरी है। सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषियों ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। 

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Sirsa: 20-20 years imprisonment to four smugglers of smuggling banned drugs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में प्रतिबंधित गोलियों की तस्करी करने वाले चार तस्करों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने 20-20 साल कैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 2-2 अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषियों ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने इस गुहार के जवाब में कहा कि नशे के कारण नौजवान पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए नशा तस्करों पर सख्त दंड देना जरूरी है, ताकि युवाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सके। सख्त सजा से तस्करी करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।
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इस मामले में डिंग थाना पुलिस ने सितंबर 2018 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार 20 सितंबर 2018 को भावदीन बस स्टैंड पर गश्त कर रही पुलिस को सूचना मिली कि सुनील कुमार निवासी खारियां व गुरविंद्र उर्फ सेठी निवासी गांव रघुआना फतेहाबाद की ओर से काफी मात्रा में नशे में प्रयुक्त होने वाली गोलियां गाड़ी में लेकर आएंगे। इनके साथ अन्य साथी भी हैं।
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सूचना के आधार पर पुलिस ने नेशनल हाईवे नौ पर नाकाबंदी कर दी और वाहनों की जांच करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाया। इसमें चार लोग सवार थे। गाड़ी की तलाशी के दौरान नशे में प्रयुक्त होने वाली प्रतिबंधित एक लाख 17 हजार गोलियां बरामद हुईं।


आरोपियों की पहचान सुनील कुमार निवासी खारियां, गुरविंद्र निवासी गांव रघुआना, विकास निवासी खारियां, कुलदीप उर्फ गौरी निवासी रघुआना के रूप में हुई। आरोपियों ने ये गोलियां गत्ते की पांच पेटियों में रखी हुई थीं। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एएसजे कुलदीप सिंह ने दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।

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