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अब घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत
अमर उजाला सिरसा/ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2016 01:23 AM IST
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अब न किसी रसूखदार की सिफारिश की जरूरत होगी और न ही पुलिस वालों की जेब गर्म करनी पड़ेगी। वाहन चोरी, मोबाइल या किसी दस्तावेज के खोने, छीना-झपटी जैसे छोटे-छोटे मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं।
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बस घर या ऑफिस बैठे हरियाणा पुलिस की नई वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाओ और एक सप्ताह के अंदर पुलिस अधिकारी शिकायत समाधान करेंगे।
पीड़ित इंटरनेट पर ई-मेल के माध्यम से साइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक जनवरी 2015 में पुलिस की यह वेबसाइट लांच की थी।
सिरसा जिले में वेबसाइट की लॉन्चिंग से लेकर आज तक 363 लोगों ने घर बैठे शिकायत वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करवाई। इनमें से 298 शिकायतों का समाधान पुलिस ने एक सप्ताह में कर दिया।
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वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाते ही पुलिस अधिकारियों की जवाब देही शुरू हो जाती है। पुलिस अधीक्षक सतेंद्र गुप्ता का कहना है कि जनता के लिए तीव्रगामी एवं सर्व सुलभ व्यवस्था प्रदान करने के लिए यह साइट बनाई गई है। इससे पूरी प्रणाली केवल पारदर्शी होगी बल्कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना होगा।
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पहले समस्या
किसी दस्तावेज या वस्तु की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रिश्वत मांगी जाती थी। इधर-उधर से सिफारिश पर ही काम होने की शिकायतें मिलती रहती थीं।
अब राहत
गुमशुदा दस्तावेज या वस्तु की रिपोर्ट ऑनलाइन ही दर्ज होने लगी है। फरियादियों को थानों के चक्कर काटने से राहत मिल गई। अब छोटे-छोटे मामलों में न तो रिश्वत देनी पड़ती है और न सिफारिश लगवाने की जरूरत है।
पहले समस्या
पासपोर्ट बनवाने व नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ अन्य मामलों में पुलिस सत्यापन के लिए थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। यहां भी सिफारिश से काम होता था। या फिर रिश्वत सेे।
अब राहत
नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ अन्य मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वेब एप्लीकेशन उपलब्ध है। घर बैठे ये प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अब कहां और किसके पास जाऊं का चक्कर खत्म हो गया।
सत्यापन के लिए देने होंगे 500 रुपये
पुलिस ने आठ सेवाओं में से केवल सत्यापन की सुविधा लेने के लिए फीस निर्धारित है। हर सत्यापन के लिए 500 रुपये की फीस निर्धारित है।
इसके बिना सत्यापन संभव नहीं होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने, पासपोर्ट बनवाने, नौकर और कर्मचारी का सत्यापन हो या फिर संगठनों को धरना-प्रदर्शन की अनुमति लेनी हो। घर बैठे ऑनलाइन ही ये काम संभव हो चुका है। ऐसे कामों के लिए पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं। इन सेवाओं से आमजन की भागदौड़ बचेगी।
सीधे मुख्यालय तक जाएगी शिकायत
इस साइट पर शिकायतकर्ता की दर्ज शिकायत सीधे मुख्यालय तक जाएगी और निचले स्तर पर उसकी अवहेलना की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
गुमशुदा पर्स, मोबाइल, आरटीआई एक्ट के अधीन किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के पत्र की निर्धारित राशि देकर प्राप्त की जा सकती है।
अन्य दस्तावेजों की गुमशुदगी की शिकायत भी पोर्टल पर ‘लॉस्ट प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट’ पर दर्ज की जा सकेगी। पुलिस का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का समय पर निवारण करना है।
आम आदमी घर बैठे साइबर कैफे इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंटरनेट पर अपनी शिकायत की जानकारी भी हासिल कर सकता है।
इंटरनेट पर ही अपना शिकायत नंबर भी तुरंत हासिल कर सकते हैं। लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने में पुलिस थानों, अधीक्षक कार्यालय व उपाधीक्षक के कार्यालय में आनी की जरूरत नहीं है।
सुविधाओं का लाभ लें लोग
यह जनता व पुलिस दोनों के लिए लाभदायक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध या वारदात की जानकारी हर समय पोर्टल के माध्यम से दे सकता है।
इसके लिए उन्हें रजिस्टेशन कराना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि शिकायकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। पुलिस विभाग से संबंधित सभी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है।
जिले की जनता पुलिस विभाग की वेबसाइट का लाभ उठाए। इस वेबसाइट से लोगों की अधिकतर शिकायतों का समाधान घर बैठे संभव है।
सतेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिरसा।