फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   court, justice, murder, accused, found guilty, mother son

लाठियों से पीट-पीटकर चाचा को उतारा था मौत के घाट, हत्यारों में मां-बेटा शामिल

Thu, 29 Sep 2016 11:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Thu, 29 Sep 2016 11:10 PM IST
विज्ञापन
court, justice, murder, accused, found guilty, mother son
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

नागोकी के निहाल सिंह हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच हत्यारोपियों को दोषी करार दिया है। हत्यारों में एक महिला भी शामिल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की अदालत ने हत्यारों की सजा का फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट शुक्रवार दोपहर को सजा सजा का ऐलान करेगी।

विज्ञापन


27 अगस्त 2014 को गांव नागोकी में मामूली झगड़े को लेकर भतीजे ने अपनी मां और परिवार के तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर लाठियों से पीट-पीटकर चाचा निहाल सिंह की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ागुढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही हत्यारोपी मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार गांव नागोकी के पास ढाणी में रहने वाला 40 वर्षीय  निहाल सिंह अपने घर में सो रहा था। परिवार के अन्य सदस्य खेत में काम कर रहे थे। मृतक के बेटे बजरंग ने पुलिस को बताया कि उसके पिता का किसी बात को लेकर अपने भतीजे अनिल से झगड़ा चल रहा था। 26 अगस्त को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन


27 की दोपहर उसका पिता घर में अकेला था। उसका चचेरा भाई अनिल, उसकी मां शकुंतला देवी, विक्रम सिंह, प्रमोद कुमार व रमन दीप उसके पिता से मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद उसके पिता को उठाकर अपनी ढाणी में ले गए। वहां उक्त पांचों ने मिलकर डंडों से पीट-पीटकर उसके पिता निहाल सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों हत्यारोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया। वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने सभी हत्यारोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा का फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed