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10 लाख 35 हजार का चेक बाउंस होने पर 6 महीने की सजा

Sat, 13 Apr 2019 11:32 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 13 Apr 2019 11:32 PM IST
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10 लाख 35 हजार का चेक बाउंस होने पर 6 महीने की सजा
ऐलनाबाद। धर्मपुरा निवासी गुरदीप सिंह से 10 लाख 35 हजार रुपये उधार लेकर वापस नहीं चुकाना गांव दमदमा निवासी व्यक्ति को महंगा पड़ गया है। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी व्यक्ति को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अब आरोपी को 10 लाख 35 हजार की जगह ब्याज सहित 11 लाख 38500 रुपये लौटाने होंगे।
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धर्मपुरा निवासी गुरदीप सिंह ने वर्ष 2015 में गांव दमदमा निवासी प्रेम सिंह को 10 लाख 35 हजार रुपये उधार दिए थे। प्रेम सिंह ने पैसे दो महीने में लौटाने की बात कही थी। दो महीने बाद भी प्रेम सिंह ने पैसे नहीं लौटाए तो गुरदीप सिंह ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव बनने पर प्रेम सिंह ने गुरदीप सिंह को 10 लाख 35 हजार रुपये का चेक दे दिया। 06 जून 2015 को गुरदीप सिंह ने दिया हुआ चेक बैंक में कैश होने के लिए लगा दिया। प्रेम सिंह के खाते में राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। गुरदीप सिंह ने चेक बाउंस होने की बात प्रेम सिंह को बताई। प्रेम सिंह ने दो महीने बाद दोबारा चेक लगाने के लिए कहा। गुरदीप सिंह ने दो माह के बाद 4 सितंबर 2015 को दोबारा से चेक लगाया। लेकिन इस बार भी चेक बाउंस हो गया। गुरदीप सिंह ने लीगल नोटिस प्रेम सिंह के पास भिजवाया। लेकिन उसने रुपये नहीं लौटाए। गुरदीप सिंह ने प्रेम सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का मामला कोर्ट में डाल दिया।
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ब्याज सहित लौटाने होंगे रुपये
करीब चार सालों तक मामला कोर्ट में चला। अदालत ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद अब निर्णय देते हुए आरोपी प्रेम सिंह को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रेम सिंह, गुरदीप सिंह से लिए हुए 10 लाख 35 हजार रुपये के बदले अब उसे 11 लाख 38500 रुपये वापस लौटाए।
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