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दुर्घटना को अंजाम देने वाले चालक को एक साल कैद
Updated Tue, 28 Aug 2018 01:40 AM IST
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सड़क हादसे के दोषी वाहन चालक को एक साल कैद
सिरसा। सड़क दुर्घटना के मामले में निचली अदालत से बरी आरोपी चालक को सत्र न्यायालय ने दोषी करार देकर एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में चौपटा थाना पुलिस ने 30 जून 2010 को हनुमानगढ़ निवासी पालाराम के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार 30 जून 2010 को चौपटा के पास एक पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में बाइक सवार सुभाष की मौत हो गई। चौपटा पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई अशोक का बयान दर्ज करके पिकअप चालक पालाराम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 20 मार्च 2015 को निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील कर दी। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने चालक पालाराम को दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। सड़क दुर्घटना के मामले में निचली अदालत से बरी आरोपी चालक को सत्र न्यायालय ने दोषी करार देकर एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में चौपटा थाना पुलिस ने 30 जून 2010 को हनुमानगढ़ निवासी पालाराम के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार 30 जून 2010 को चौपटा के पास एक पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में बाइक सवार सुभाष की मौत हो गई। चौपटा पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई अशोक का बयान दर्ज करके पिकअप चालक पालाराम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 20 मार्च 2015 को निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील कर दी। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने चालक पालाराम को दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी।