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चूरापोस्त तस्करी में आरोपी तस्कर दोषी करार
Updated Fri, 28 Sep 2018 08:40 AM IST
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चूरापोस्त तस्करी में आरोपी तस्कर दोषी करार
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर सतबीर को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी की सजा का फैसला 29 सितंबर तक सुरक्षित रखा है।
पुलिस के अनुसार कालांवाली पुलिस 21 जून 2014 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी में गाड़ी से 180 किलोग्राम चूरापोस्त मिला। पुलिस ने गाड़ी चालक से पूछताछ की तो उसकी पहचान गांव पक्का शहीदां निवासी सतबीर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम निवास भारती ने मामले की सुनवाई के बाद सतबीर को तस्करी का दोषी करार देकर सजा का फैसला 29 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। शनिवार दोपहर को अदालत दोषी सतबीर को सजा सुनाएगी।
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सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर सतबीर को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी की सजा का फैसला 29 सितंबर तक सुरक्षित रखा है।
पुलिस के अनुसार कालांवाली पुलिस 21 जून 2014 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी में गाड़ी से 180 किलोग्राम चूरापोस्त मिला। पुलिस ने गाड़ी चालक से पूछताछ की तो उसकी पहचान गांव पक्का शहीदां निवासी सतबीर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम निवास भारती ने मामले की सुनवाई के बाद सतबीर को तस्करी का दोषी करार देकर सजा का फैसला 29 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। शनिवार दोपहर को अदालत दोषी सतबीर को सजा सुनाएगी।
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