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जानलेवा हमला करने वाले युवक को चार साल कैद
Updated Wed, 17 Oct 2018 01:18 AM IST
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जानलेवा हमले के दोषी युवक को चार साल कैद
सिरसा। सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के दोषी गांव मलड़ी निवासी संतोख सिंह को चार साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने संतोख सिंह के खिलाफ मई 2015 में केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार गांव बप्पा निवासी सुखमंदर सिंह का मलड़ी निवासी संतोख सिंह के साथ पुराना विवाद चल रहा था। इसी के चलते 26 मई 2015 को संतोख सिंह ने सुखमंदर पर पिस्तौल से गोली चला दी। इससे सुखमंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे सिविल अस्पताल मेें दाखिल करवाया। पुलिस ने घायल सुखमंदर का बयान दर्ज करके आरोपी संतोख के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को न्यायाधीश मुनीष कुमार की कोर्ट ने संतोख सिंह को दोषी करार देकर चार साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के दोषी गांव मलड़ी निवासी संतोख सिंह को चार साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने संतोख सिंह के खिलाफ मई 2015 में केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार गांव बप्पा निवासी सुखमंदर सिंह का मलड़ी निवासी संतोख सिंह के साथ पुराना विवाद चल रहा था। इसी के चलते 26 मई 2015 को संतोख सिंह ने सुखमंदर पर पिस्तौल से गोली चला दी। इससे सुखमंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे सिविल अस्पताल मेें दाखिल करवाया। पुलिस ने घायल सुखमंदर का बयान दर्ज करके आरोपी संतोख के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को न्यायाधीश मुनीष कुमार की कोर्ट ने संतोख सिंह को दोषी करार देकर चार साल कैद की सजा सुना दी।
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