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नशीली गोलियों की तस्करी करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को चार साल की सजा

Sat, 28 Jul 2018 01:53 AM IST
Updated Sat, 28 Jul 2018 01:53 AM IST
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नशीली गोलियों की तस्करी करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को चार साल की सजा
नशीली गोलियों की तस्करी करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को चार साल की सजा
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सिरसा। नशीली गोलियों की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मेडिकल स्टोर संचालक को चार साल कैद व एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार कालांवाली रेलवे लाइन रोड पर स्थित जैन मेडिकल स्टोर पर 11 फरवरी 2013 को ड्रग इंस्पेक्टर ने छापामारी की थी। इस दौरान मेडिकल स्टोर से तीन हजार 324 नशीली गोलियां व 802 नशीले कैप्सूल मिले। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक भूषण जैन को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे जगभूषण गुप्ता ने मेडिकल स्टोर संचालक भूषण जैन को प्रतिबंधित नशीली दवाईयों की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई।
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