फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   पंचायत फंड के दुरुपयोग का मामला

पंचायत फंड के दुरुपयोग का मामला

Fri, 29 Mar 2019 12:01 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 12:01 AM IST
विज्ञापन
पंचायत फंड के दुरुपयोग का मामला
ओढां। जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने गांव राजपुरा के सरपंच को सस्पेंड कर दिया है। जबकि डबवाली के तत्कालीन बीडीपीओ को निजी सुनवाई के लिए नोटिस किया है। बीडीपीओ मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को की जाएगी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत राजपुरा के फंड के दुरुपयोग की शिकायत पर जांच करवाई गई थी।
विज्ञापन

उपायुक्त ने राजपुरा के सरपंच इंद्राज और डबवाली के तत्कालीन बीडीपीओ वेदपाल को नोटिस किया गया था। दोनों को 23 जनवरी 2019 को तलब किया गया था, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में 20 मार्च का दिन निर्धारित किया गया। सरपंच इंद्राज 20 मार्च को निजी सुनवाई के लिए पेश हुआ। मगर वह सुनवाई के दौरान ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिससे उस पर लगाए गए आरोप खारिज हो। निजी सुनवाई के दिन वर्तमान में खंड बडागुढ़ा के बीडीपीओ वेदपाल पेश नहीं हुए। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के प्रावधान के तहत उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए। जबकि बीडीपीओ वेदपाल को निजी सुनवाई के लिए एक ओर मौका दिया गया है। उन्हें 3 अप्रैल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed