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दोस्त की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद
Updated Thu, 26 Oct 2017 12:59 AM IST
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सिरसा।
दोस्त की छुरा घोंपकर हत्या करने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
मामले के अनुसार 15 मई 2014 को सिरसा शहर के गोशाला मोहल्ला निवासी मलकीत अपने दोस्त राजू उर्फ मुन्ना, साजन और किरली के साथ थेहड़ मोहल्ला में बैठा था। अचानक उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को यहां से भेज दिया। कुछ देर बाद मुन्ना, साजन और किरली मीट की कसाई की दुकान से मीट काटने वाला छुरा लेकर आए। मलकीत पीर बाबा की समाधी के पीछे बैठा था। राजू उर्फ मुन्ना ने मलकीत को ललकारते हुए उसकेपेट में छुरा घोंप दिया। लोगाें ने खून से लथपथ मलकीत को सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मलकीत के मां-बाप की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने पिता की जगह जनस्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि लड़की को लेकर मलकीत का राजू उर्फ मुन्ना के साथ झगड़ा हुआ था, जो बढ़कर हत्या में तब्दील हो गया। घटना से सात दिन पहले ही मलकीत जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने बयानों के आधार पर राजू उर्फ मुन्ना और साजन और किरली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार ने राजू उर्फ मुन्ना को मलकीत की हत्या करने का दोषी करार देकर उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।
चूरापोस्त तस्कर दोषी करार
चूरापोस्त तस्करी करने के मामले में अदालत ने आरोपी अवतार सिंह और गगनदीप को दोषी करार दिया है। सीआईए पुलिस ने 24 नवंबर 2014 की शाम उक्त दोनों को चार सौ किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ रानियां थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया। एडीजे मुनीष कुमार ने संतनगर निवासी अवतार और जीवन नगर थेहड़ निवासी गगनदीप को तस्करी का दोषी करार देकर सजा का फैसला 28 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है।
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दोस्त की छुरा घोंपकर हत्या करने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
मामले के अनुसार 15 मई 2014 को सिरसा शहर के गोशाला मोहल्ला निवासी मलकीत अपने दोस्त राजू उर्फ मुन्ना, साजन और किरली के साथ थेहड़ मोहल्ला में बैठा था। अचानक उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को यहां से भेज दिया। कुछ देर बाद मुन्ना, साजन और किरली मीट की कसाई की दुकान से मीट काटने वाला छुरा लेकर आए। मलकीत पीर बाबा की समाधी के पीछे बैठा था। राजू उर्फ मुन्ना ने मलकीत को ललकारते हुए उसकेपेट में छुरा घोंप दिया। लोगाें ने खून से लथपथ मलकीत को सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मलकीत के मां-बाप की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने पिता की जगह जनस्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि लड़की को लेकर मलकीत का राजू उर्फ मुन्ना के साथ झगड़ा हुआ था, जो बढ़कर हत्या में तब्दील हो गया। घटना से सात दिन पहले ही मलकीत जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने बयानों के आधार पर राजू उर्फ मुन्ना और साजन और किरली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार ने राजू उर्फ मुन्ना को मलकीत की हत्या करने का दोषी करार देकर उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।
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चूरापोस्त तस्कर दोषी करार
चूरापोस्त तस्करी करने के मामले में अदालत ने आरोपी अवतार सिंह और गगनदीप को दोषी करार दिया है। सीआईए पुलिस ने 24 नवंबर 2014 की शाम उक्त दोनों को चार सौ किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ रानियां थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया। एडीजे मुनीष कुमार ने संतनगर निवासी अवतार और जीवन नगर थेहड़ निवासी गगनदीप को तस्करी का दोषी करार देकर सजा का फैसला 28 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है।
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