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हत्यारे पिता-पुत्र को उम्र कैद

Fri, 18 Dec 2015 12:41 AM IST
ब्यूूूराो/अमर उजाला /सिरसा
ब्यूूूराो/अमर उजाला /सिरसा Updated Fri, 18 Dec 2015 12:41 AM IST
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गांव वीरूवालागुड़ा में दो साल पहले हुए कक्लू राम हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने हत्यारोपी पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की अदालत ने हत्यारों पर सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन-तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार गांव वीरूवाला गुड़ा निवासी कक्लू राम की गांव के बलबीर सिंह के साथ किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 13 जनवरी 2013 को किसान कक्लू अपने खेतों की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बलबीर सिंह व उसका पुत्र शंभू ने उसे रास्ते में रोका और लाठियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
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हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर थाना बड़ागुढ़ा पुलिस सामान्य अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों का बयान दर्ज किया। कक्लू राम की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बलबीर सिंह और उसके पुत्र शंभू सिंह के  खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। करीब दो सालों तक सेशन कोर्ट में चले इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने पिता-पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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तस्कर को तीन साल की सजा
सिरसा (ब्यूरो)। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कालांवाली थाना पुलिस 12 अप्रैल 2014 को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया। पुलिस  ने उसे हिरासत में लेकर सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को काफी मात्रा में चूरापोस्त मिला। उक्त शख्स की पहचान गांव असीर निवासी गुरमेल सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी गुरमेल सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे अदालत समक्ष पेश किया। सेशन कोर्ट में करीब बीस माह तक चले इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की अदालत ने गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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