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Sirsa News: उम्मीदवार को आपराधिक मामलों की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

Wed, 11 Sep 2024 03:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 11 Sep 2024 03:33 AM IST
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Candidates will have to make public information about criminal cases
सिरसा। खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर भी देनी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
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उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होंगे।
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खर्च पर्यवेक्षक ने कहा कि यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के समक्ष ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निर्वाचन आयोग संबंधित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाएगा। ह न्यायालय के आदेशों व निर्देशों की अवमानना है जिसे गंभीरता से लिया जाएगा।
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