फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   bath in canal prohibited

Sirsa News: नहरों में नहाने पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू

Tue, 26 May 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 26 May 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
bath in canal prohibited
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला सिरसा से होकर गुजरने वाली सभी नहरों में आमजन के नहाने और प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।



जिलाधीश ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान बड़ी संख्या में युवा एवं अन्य लोग नहरों में स्नान करने जाते हैं। नहरों में पानी का तेज बहाव और अधिक गहराई होने के कारण जानमाल का गंभीर खतरा बना रहता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नहरों में नहाने और आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों के अनुसार, जिला सिरसा की सीमा में आने वाली सभी नहरों में आमजन के प्रवेश और नहाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed