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Sirsa News: किसान 16 तक कृषि यंत्रों के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
Wed, 11 Feb 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 11 Feb 2026 11:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान समैम स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक किसान 16 फरवरी तक विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है।
सहायक कृषि अभियन्ता विजय कुमार जैन ने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का नाम हरियाणा में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास वैध ट्रैक्टर आरसी होना आवश्यक है। परिवार पहचान पत्र किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड भी अनिवार्य है। कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए किसान का फैमिली आईडी, अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाणपत्र, तथा मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी 2024 और खरीफ 2025 की फसल का पंजीकरण अनिवार्य है।
जैन ने बताया कि एक किसान केवल एक कृषि यंत्र पर अनुदान का पात्र होगा और पिछले तीन वर्षों में जो किसान किसी कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर चुके हैं, वे इस वर्ष इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। इच्छुक किसान समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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सिरसा। सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान समैम स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक किसान 16 फरवरी तक विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है।
सहायक कृषि अभियन्ता विजय कुमार जैन ने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का नाम हरियाणा में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास वैध ट्रैक्टर आरसी होना आवश्यक है। परिवार पहचान पत्र किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड भी अनिवार्य है। कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए किसान का फैमिली आईडी, अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाणपत्र, तथा मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी 2024 और खरीफ 2025 की फसल का पंजीकरण अनिवार्य है।
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जैन ने बताया कि एक किसान केवल एक कृषि यंत्र पर अनुदान का पात्र होगा और पिछले तीन वर्षों में जो किसान किसी कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर चुके हैं, वे इस वर्ष इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। इच्छुक किसान समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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