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Sirsa News: चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू, विद्यार्थी 31 मार्च तक सकते हैं आवेदन
Tue, 19 Mar 2024 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 19 Mar 2024 11:57 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। आर्थिक रूप से कमजोर एवं कम आय के नागरिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा चौथी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 15 मार्च से दाखिला आवेदन शुरू हो गए हैं। इस दौरान विद्यार्थी 31 मार्च तक दाखिला ले सकते हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये एवं इससे कम है, उन्हीं को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। यह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होनी चाहिए। दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नॉमिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी, अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। वहीं अभी तक कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं, उसका डाटा विभाग के पास नहीं है।
सीटों से ज्यादा आवेदन होने पर निकाला जाएगा लॉटरी ड्राॅ
जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में दाखिले हेतु लॉटरी के माध्यम से 1 अप्रैल से 5 अप्रैल की अवधि में ड्रा निकाले जाएंगे। अभिभावकों को ड्राॅ निकालने की तिथि व समय बारे में सूचित किया जाएगा। ड्राॅ के बाद मुख्य सूची में सफल विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों के दाखिले 15 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर 1 से 15 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक होगा।
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निजी स्कूल में दाखिला के लिए ये नियम जरूरी
- केवल वहीं विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी।
- विद्यार्थी दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ाई कर रहा है, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे।
- विद्यार्थी खंड में एक से अधिक विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- विद्यार्थी विद्यालय से रसीद अवश्य लें।
- पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी लेना जरूरी।
- दाखिले के लिए बच्चे का परिवार पहचान पत्र नंबर का होना अनिवार्य है।
विद्यालयों को फाॅर्म- 6 भरना जरूरी
फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे, जिन द्वारा फॉर्म-6 में अपनी विद्यालय की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई होगी। दाखिला होने वाले विद्यार्थियों का डेटा एमआईएस के तहत अपडेट किया जाएगा। विद्यार्थियों की सूचना विभाग को दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिन के अंदर-अंदर भेजनी होगी।
वर्जन
शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसके लिए विद्यार्थी 31 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई निजी स्कूल सीटों का ब्योरा देने में आना कानी करता है तो ऐसे में अभिभावक शिक्षा विभाग के पास शिकायत कर सकता है। - अमित मनहर, नोडल अधिकारी, चिराग योजना सिरसा।
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सिरसा। आर्थिक रूप से कमजोर एवं कम आय के नागरिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा चौथी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 15 मार्च से दाखिला आवेदन शुरू हो गए हैं। इस दौरान विद्यार्थी 31 मार्च तक दाखिला ले सकते हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये एवं इससे कम है, उन्हीं को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। यह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होनी चाहिए। दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नॉमिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी, अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। वहीं अभी तक कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं, उसका डाटा विभाग के पास नहीं है।
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सीटों से ज्यादा आवेदन होने पर निकाला जाएगा लॉटरी ड्राॅ
जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में दाखिले हेतु लॉटरी के माध्यम से 1 अप्रैल से 5 अप्रैल की अवधि में ड्रा निकाले जाएंगे। अभिभावकों को ड्राॅ निकालने की तिथि व समय बारे में सूचित किया जाएगा। ड्राॅ के बाद मुख्य सूची में सफल विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों के दाखिले 15 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर 1 से 15 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक होगा।
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निजी स्कूल में दाखिला के लिए ये नियम जरूरी
- केवल वहीं विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी।
- विद्यार्थी दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ाई कर रहा है, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे।
- विद्यार्थी खंड में एक से अधिक विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- विद्यार्थी विद्यालय से रसीद अवश्य लें।
- पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी लेना जरूरी।
- दाखिले के लिए बच्चे का परिवार पहचान पत्र नंबर का होना अनिवार्य है।
विद्यालयों को फाॅर्म- 6 भरना जरूरी
फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे, जिन द्वारा फॉर्म-6 में अपनी विद्यालय की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई होगी। दाखिला होने वाले विद्यार्थियों का डेटा एमआईएस के तहत अपडेट किया जाएगा। विद्यार्थियों की सूचना विभाग को दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिन के अंदर-अंदर भेजनी होगी।
वर्जन
शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसके लिए विद्यार्थी 31 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई निजी स्कूल सीटों का ब्योरा देने में आना कानी करता है तो ऐसे में अभिभावक शिक्षा विभाग के पास शिकायत कर सकता है। - अमित मनहर, नोडल अधिकारी, चिराग योजना सिरसा।