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Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, सजा का फैसला आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 12:13 AM IST
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Accused found guilty of raping a minor, sentencing today
सिरसा। राजकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार शाम आरोपी हरदीप को दोषी करार दिया है। दोषी की सजा का फैसला शनिवार छह सितंबर को सुनाया जाएगा। इस मामले में महिला थाना डबवाली पुलिस ने जनवरी 2022 को अभियोग दर्ज किया था।
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पुलिस को दिए बयान में 13 वर्षीय नाबालिग ने बताया था कि वह राजकीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। 10 जनवरी 2022 को वह गावं के स्टेडियम में दौड़ के लिए अभ्यास कर रही थी। इसी दौरान हरदीप नामक युवक स्टेडियम में आया। उसने भी उसके साथ दौड़ शुरू कर दी और उससे बातें करने लगा।
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बातचीत के दौरान हरदीप ने अपनी जेब से एक लड्डू निकाला और उसे कहा कि यह प्रसाद है, इसे खा लो। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि लड्डू खाने के बाद उसे चक्कर आने लगा। इसके बाद हरदीप उसे राजकीय विद्यालय में ले गया। यहां उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और भाग गया।
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पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और सारी आपबीती अपने मां को बता दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने हरदीप को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया।
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