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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने का आरोपी दोषी करार
Wed, 24 Jul 2024 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 24 Jul 2024 02:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उक्त दोषी तस्कर की सजा का फैसला 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। मामले के अनुसार सीआईए सिरसा पुलिस 15 दिसंबर 2020 को गांव आशाखेड़ा में गश्त कर रही थी।
इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक ने हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा ले रखा था। युवक की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के कट्टे में से प्रतिबंधित दवा की 3 हजार 500 नशीली गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक की पहचान जंगीर सिंह निवासी आशाखेड़ा के रूप में हुई है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने जंगीर सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया।
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सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उक्त दोषी तस्कर की सजा का फैसला 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। मामले के अनुसार सीआईए सिरसा पुलिस 15 दिसंबर 2020 को गांव आशाखेड़ा में गश्त कर रही थी।
इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। युवक ने हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा ले रखा था। युवक की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के कट्टे में से प्रतिबंधित दवा की 3 हजार 500 नशीली गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक की पहचान जंगीर सिंह निवासी आशाखेड़ा के रूप में हुई है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने जंगीर सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया।
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