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Sirsa News: किसान को चाकू मारने वाले को 7 साल कैद
Wed, 19 Feb 2025 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 19 Feb 2025 11:28 PM IST
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सिरसा। किसान पर चाकू से हमला करने वाले हरीश कुमार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल कैद व 81 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने जुर्माना नहीं भरा है इसलिए उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मंगलवार को कोर्ट ने हरीश को दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया था। मामले के अनुसार गांव दड़बी निवासी महावीर जमींदार कश्मीर चंद की जमीन काश्त करता है।
13 अगस्त 2018 को रात 11 बजे महावीर ने देखा कि खेत में बने कोठे का बल्ब जल रहा है। वह कोठे में पहुंचा तो गांव दड़बी निवासी हरीश कुमार अपने साथियों के साथ यहां शराब पी रहा था। महावीर ने हरीश व उसके साथियों को शराब यहां शराब पीने से रोका और चले जाने को कहा। इसके बाद महावीर किसान उमेश कुमार के खेत में लगे ट्यूबवेल पर जाकर बैठ गया।
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रात करीब सवा 12 बजे हरीश बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचा और चाकू से महावीर पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर किसान उमेश कुमार के घरवाले उसे बचाने पहुंचे। इसके बाद हरीश धमकी देकर फरार हो गया।
घायल महावीर को सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर डिंग थाना पुलिस ने महावीर का बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी हरीश कुमार के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश ने हरीश कुमार को सात साल कैद की सजा सुना दी।
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मंगलवार को कोर्ट ने हरीश को दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया था। मामले के अनुसार गांव दड़बी निवासी महावीर जमींदार कश्मीर चंद की जमीन काश्त करता है।
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13 अगस्त 2018 को रात 11 बजे महावीर ने देखा कि खेत में बने कोठे का बल्ब जल रहा है। वह कोठे में पहुंचा तो गांव दड़बी निवासी हरीश कुमार अपने साथियों के साथ यहां शराब पी रहा था। महावीर ने हरीश व उसके साथियों को शराब यहां शराब पीने से रोका और चले जाने को कहा। इसके बाद महावीर किसान उमेश कुमार के खेत में लगे ट्यूबवेल पर जाकर बैठ गया।
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रात करीब सवा 12 बजे हरीश बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचा और चाकू से महावीर पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर किसान उमेश कुमार के घरवाले उसे बचाने पहुंचे। इसके बाद हरीश धमकी देकर फरार हो गया।
घायल महावीर को सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर डिंग थाना पुलिस ने महावीर का बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी हरीश कुमार के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश ने हरीश कुमार को सात साल कैद की सजा सुना दी।