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Sirsa News: पत्नी के पेट में चाकू घोंपने वाले पति को पांच साल कैद

Tue, 19 May 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 19 May 2026 11:50 PM IST
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5 years jail in wife stabbing
अदालत से
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शराब पीने से रोकती थी, सरकारी स्कूल के बाहर चाकू से किए दो वार



संवाद न्यूज एजेंसी


सिरसा। शराब पीने से रोकने पर पत्नी के पेट में चाकू मारने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में चोपटा थाना पुलिस ने दिसंबर 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी।


पुलिस को दिए बयान में गांव चाड़ीवाल निवासी कृष्णा देवी ने बताया था कि उसकी शादी 22 साल पहले राकेश हुई थी। शादी के बाद उसकी चार बेटियां व एक बेटा हुआ। उसका पति राकेश हर रोज शराब पीता है। कोई काम-धंधा नहीं करता। वह उसे शराब पीने से रोकती थी। इसलिए वह उससे झगड़ा करता था।
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19 दिसंबर 2023 को दोपहर तीन बजे वह अपने बेटे को लेने गांव के सरकारी स्कूल पहुंची। इसी दौरान राकेश शराब के नशे में चाकू लेकर वहां पहुंच गया। उसने उसे जान से मारने के लिए उसके पेट में दो बार चाकू मारा। उसने शोर मचाया तो लोगों को आते देखकर राकेश धमकी देकर भाग गया।
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पुलिस ने कृष्णा देवी के बयान दर्ज कर राकेश के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने राकेश को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी।
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