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पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने वाले दोषियों को 5-5 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 11:09 PM IST
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5 years imprisonment for the culprits who attacked the police personnel
सिरसा। पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना नहीं अदा करने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामले के अनुसार 12 दिसंबर 2017 को शहर थाना पुलिस की पीसीआर इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक चोरीशुदा बाइक लेकर डबवाली रोड पर घूम रहे हैं। पुलिस ने इनका पीछा कर डबवाली रोड पर रोक लिया। इसके बाद दोनों युवकों ने पुलिस कर्मियों पर डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद लोगों ने पुलिस कंटोल रूम को घटना की सूचना दी। पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और हमलावरों को काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान राजन व क्रांति निवासी डबवाली रोड के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते दोषी राजन व क्रांति को धारा 333 में 5-5 साल कैद, धारा 332 में 3-3 साल व 353 में 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी क्रांति व राजन ने न्यायालय से कहा कि वह गरीब आदमी है और झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसके अलावा परिवार की देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं।
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