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Sirsa News: छात्रा से अभद्र व्यवहार व धमकी देने वाले युवक को तीन साल कैद
Sat, 04 Jul 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 04 Jul 2026 11:40 PM IST
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। छात्रा से अभद्र व्यवहार करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी आकाश गांव बालसमंद, जिला हिसार का रहने वाला है।
पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया था कि वह एक संस्था में कोचिंग कर रही थी। 19 दिसंबर 2022 को वह दोपहर एक बजे कोचिंग सेंटर जा रही थी। इसी दौरान आकाश ने उसका रास्ता रोका और अभद्र व्यवहार करने लगा। उसने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसने जातिसूचक शब्द भी कहे। शोर मचाने पर वह भाग गया। घर आकर उसने परिजनों को आपबीती बताई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आकाश को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। छात्रा से अभद्र व्यवहार करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी आकाश गांव बालसमंद, जिला हिसार का रहने वाला है।
पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया था कि वह एक संस्था में कोचिंग कर रही थी। 19 दिसंबर 2022 को वह दोपहर एक बजे कोचिंग सेंटर जा रही थी। इसी दौरान आकाश ने उसका रास्ता रोका और अभद्र व्यवहार करने लगा। उसने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसने जातिसूचक शब्द भी कहे। शोर मचाने पर वह भाग गया। घर आकर उसने परिजनों को आपबीती बताई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने आकाश को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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