{"_id":"5b2184894f1c1bb06e8b7d16","slug":"201528923273-sirsa-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"थ्य छिपाकर पेंशन बनवाने वालों की होगी जांच: डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
थ्य छिपाकर पेंशन बनवाने वालों की होगी जांच: डीसी
Updated Thu, 14 Jun 2018 02:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तथ्य छिपाकर पेंशन बनवाने वालों की होगी जांच: डीसी
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करके वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभ पत्रों की जांच की जाएगी। विभाग के नियमानुसार दो लाख रुपये से ज्यादा वार्षिक आय वाला कोई भी पुरुष या महिला इस पेंशन के पात्र नहीं हैं। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्यादा बनती है। उसकी पत्नी यह पेंशन लाभ नहीं ले सकती। बहुत से लोग यह तथ्य छुपाकर पेंशन के लिए फार्म भर देते हैं। जो अनुचित और विभागीय नियमों के विरुद्ध है। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि विभाग से विभिन्न पेंशन प्राप्त लाभार्थियों के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत फार्म भरकर ही कोई पात्र व्यक्ति पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दलबीर सिंह सैनी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सरकार विभिन्न श्रेणियों के पात्रों को सामाजिक सुरक्षा सम्मान भत्ता दे रही है। ऐसे में यह लाभ प्राप्त करने वालों का कर्तव्य बनता है कि सरकार एवं विभागीय नियमों के अनुसार ही पेंशन लें और यदि पेंशन के पात्र नहीं है तो गलत ढंग से पात्र बनने का प्रयास न करें।
फोटो: 11
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करके वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभ पत्रों की जांच की जाएगी। विभाग के नियमानुसार दो लाख रुपये से ज्यादा वार्षिक आय वाला कोई भी पुरुष या महिला इस पेंशन के पात्र नहीं हैं। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्यादा बनती है। उसकी पत्नी यह पेंशन लाभ नहीं ले सकती। बहुत से लोग यह तथ्य छुपाकर पेंशन के लिए फार्म भर देते हैं। जो अनुचित और विभागीय नियमों के विरुद्ध है। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि विभाग से विभिन्न पेंशन प्राप्त लाभार्थियों के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत फार्म भरकर ही कोई पात्र व्यक्ति पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दलबीर सिंह सैनी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सरकार विभिन्न श्रेणियों के पात्रों को सामाजिक सुरक्षा सम्मान भत्ता दे रही है। ऐसे में यह लाभ प्राप्त करने वालों का कर्तव्य बनता है कि सरकार एवं विभागीय नियमों के अनुसार ही पेंशन लें और यदि पेंशन के पात्र नहीं है तो गलत ढंग से पात्र बनने का प्रयास न करें।
फोटो: 11