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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद : गवाही के दौरान बयान से पलटी नाबालिग, कोर्ट ने विवेक के आधार पर सुनाया फैसला
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सिरसा। नाबालिग को बहला कर उससे कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की मां की शिकायत पर आरोपी नरेंद्र उर्फ मोनू के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था।
हालांकि नाबालिग न्यायालय में गवाही के दौरान अपने पूर्व में दिए बयान से मुकर गई थी। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने गहनता से मामले की सुनवाई की और विवेक के आधार पर आरोपी नरेंद्र को मामले में दुष्कर्म का दोषी पाया। सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी नरेंद्र ने न्यायाधीश से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई। उसने न्यायाधीश से कहा कि उसका पिता बुजुर्ग है और बीमार रहता है। परिजनों की देखभाल करने वाला उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि दोषी किसी भी तरह से नरमी का पात्र नहीं है। वह शादीशुदा है और उसने नाबालिग को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसलिए सख्त सजा दी जाए। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी। सभी धाराओं में सजा साथ-साथ चलेगी।
घरवालों के खाने में मिला दीं नशे की गोलियां
मामले के अनुसार नरेंद्र ने 16 वर्षीय नाबालिग को बहला कर उससे साथ दोस्ती कर ली। 25 अगस्त 2019 को उसने नाबालिग को नशे की गोलियां दीं और इसे घरवालों के भोजन में मिला देने को कहा। उसकी बातों में आकर नाबालिग ने गोलियां भोजन में मिला दीं। भोजन खाने के बाद घरवाले गहरी नींद में सो गए। इसके बाद देर रात को नरेंद्र नाबालिग को अपने साथ लेकर फरार हो गया। सुबह घरवाले उठे तो बेटी को गायब पाया। इसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई।
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रेलगाड़ी में दिल्ली ले गया था
पूछताछ में नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि नाबालिग से सवा साल पहले दोस्ती हो गई थी। ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। करीब एक माह पहले नरेंद्र ने नाबालिग को बहला कर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसने नाबालिग को बहला कर अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया। 25 अगस्त 2019 को वह नाबालिग को भगा कर दिल्ली ले गया। यह कुछ दिन धार्मिक स्थल व कुछ दिन किराये के कमरे में रहे। यहां भी उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
इन धाराओं में मिली इतनी सजा
- पॉक्सो एक्ट की धारा 6 20 साल कैद 30 हजार रुपये जुर्माना
- धारा 366 5 साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माना
- धारा 363 5 साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माना
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हालांकि नाबालिग न्यायालय में गवाही के दौरान अपने पूर्व में दिए बयान से मुकर गई थी। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने गहनता से मामले की सुनवाई की और विवेक के आधार पर आरोपी नरेंद्र को मामले में दुष्कर्म का दोषी पाया। सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी नरेंद्र ने न्यायाधीश से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई। उसने न्यायाधीश से कहा कि उसका पिता बुजुर्ग है और बीमार रहता है। परिजनों की देखभाल करने वाला उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि दोषी किसी भी तरह से नरमी का पात्र नहीं है। वह शादीशुदा है और उसने नाबालिग को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसलिए सख्त सजा दी जाए। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी। सभी धाराओं में सजा साथ-साथ चलेगी।
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घरवालों के खाने में मिला दीं नशे की गोलियां
मामले के अनुसार नरेंद्र ने 16 वर्षीय नाबालिग को बहला कर उससे साथ दोस्ती कर ली। 25 अगस्त 2019 को उसने नाबालिग को नशे की गोलियां दीं और इसे घरवालों के भोजन में मिला देने को कहा। उसकी बातों में आकर नाबालिग ने गोलियां भोजन में मिला दीं। भोजन खाने के बाद घरवाले गहरी नींद में सो गए। इसके बाद देर रात को नरेंद्र नाबालिग को अपने साथ लेकर फरार हो गया। सुबह घरवाले उठे तो बेटी को गायब पाया। इसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई।
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रेलगाड़ी में दिल्ली ले गया था
पूछताछ में नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि नाबालिग से सवा साल पहले दोस्ती हो गई थी। ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। करीब एक माह पहले नरेंद्र ने नाबालिग को बहला कर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसने नाबालिग को बहला कर अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया। 25 अगस्त 2019 को वह नाबालिग को भगा कर दिल्ली ले गया। यह कुछ दिन धार्मिक स्थल व कुछ दिन किराये के कमरे में रहे। यहां भी उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
इन धाराओं में मिली इतनी सजा
- पॉक्सो एक्ट की धारा 6 20 साल कैद 30 हजार रुपये जुर्माना
- धारा 366 5 साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माना
- धारा 363 5 साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माना