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Sirsa News: मादक पदार्थ तस्कर दंपती पर 20 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 25 Feb 2026 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 25 Feb 2026 12:21 AM IST
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20 thousand fine on husband and wife in norcotics smuggling
पुलिस ने बरामद किया था 7 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त
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संवाद न्यूज एजेंसी





सिरसा। डोडा पोस्त तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दंपती को दोषी करार देते हुए 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सीमा सिंघल ने दोषियों की न्यायिक हिरासत अवधि को सजा के लिए पर्याप्त मानते हुए उन्हें अंडरगोन कर दिया। मतलब जितने दिन वे जेल में रहे, उसी को पर्याप्त सजा मानकर कोर्ट ने दोनों को छोड़ दिया।






मामले के अनुसार, सीआईए सिरसा पुलिस 10 जून 2018 को ऐलनाबाद क्षेत्र में गश्त कर रही थी। अमृतसर खुर्द के पास पुलिस ने एक बाइक को रोका। बाइक पर एक व्यक्ति व महिला सवार थी। महिला के हाथ में लिए बैग की तलाशी लेने पर सात किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम राम सिंह है, वह गांव अमृतसर खुर्द, सिरसा का रहने वाला है। वहीं, महिला की पहचान मंजीत कौर पत्नी राम सिंह के रूप में हुई। इसके बाद दोनों के खिलाफ ऐलनाबाद पुलिस थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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