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लाठियों से हमला करने वाले 4 व्यक्तियों को 2-2 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jul 2022 10:54 PM IST
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2 years imprisonment for 4 people who attacked with sticks
सिरसा। व्यक्ति पर लाठियों से हमला करने के मामले में न्यायालय ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कैद व 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक सप्ताह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में दो आरोपियों को न्यायालय भगौड़ा घोषित कर चुका है। आरोपियों के खिलाफ सदर डबवाली पुलिस ने अप्रैल 2016 में अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार गांव चौटाला निवासी सुनील कुमार 10 अप्रैल 2016 को अपने साथी महाबीर, पवन कुमार, विनोद व अजय के साथ संगरिया रोड पर स्थित होटल में खाना खाने गया था। इसी दौरान एक गाड़ी आई, जिसमें से सुखविंद्र सिंह, मुखराम, महेंद्र, बनवारी, विरेंद्र कुमार व रोहताश नीचे उतरे और उस पर लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर उसे धमकी देकर फरार हो गए। उसके साथियों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल सुनील कुमार का बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप कुमार ने आरोपी सुखविंद्र सिंह, मुखराम, बनवारी व महेंद्र को दोषी करार देकर 2-2 साल कैद की सजा सुना दी। आरोपी विरेंद्र व रोहताश को न्यायालय ने दिसंबर 2017 में भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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प्रतिबंधित कैप्सूल तस्करी करने के दोषी युवक को 10 साल कैद
सिरसा। प्रतिबंधित कैप्सूल तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 18 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार ऐलनाबाद पुलिस 26 सितंबर 2019 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को रुकवाया। युवक के पास एक थैला था। पुलिस ने थैले की तलाशी ली तो उसमें से 1190 प्रतिबंधित कैप्सूल मिले। पूछताछ में युवक की पहचान ऐलनाबाद वार्ड 6 निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने अशोक के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने अशोक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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कारोबारी से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले शूटर की जमानत याचिका खारिज
सिरसा। कारोबारी के घर के बाहर हवाई फायरिंग कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी अभय की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने 5 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार 6 फरवरी 2022 की रात को सी ब्लॉक निवासी सतीश कुमार के मकान के बाहर बाइक सवार दो युवकों ने हवाई फायरिंग की। इसके बाद इस गैंग के लोगों ने सतीश कुमार से 50 लाख रुपये फिरौती मांगी। अगले दिन सतीश कुमार ने शहर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने इस घटना को सुलझाते हुए गैंग के 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अभय विक्रमजीत, संजय कुमार, राजेश व विक्रम के रूप में हुई है। इनके खिलाफ शहर थाना में धारा 307, 387, 506 व 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया। यह वारदात मकान में लगे कैमरे में कैद हो गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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