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मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने वीसी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के संबंध में दिए दिशा-निर्देश
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जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के संबंध में दिए निर्देश
सिरसा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने में मीडिया का भी अहम योगदान होता है। इसलिए आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद् और इलेक्ट्रानिक मीडिया को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) द्वारा तय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही समाचार और विज्ञापन का प्रसारण करना अनिवार्य है। ये जानकारी उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से लोकसभा आम चुनाव 2019 के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्तों को दी।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में छपवाने या प्रसारण के लिए दी जाएगी। उस प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया संस्थान को यह चैक करना अनिवार्य होगा कि उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापन को छपवाने का प्रमाण पत्र मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्राप्त किया गया हो। उन्होंने कहा कि यह एमसीएमसी केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बनी हुई है और उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों कि लिए यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि वह केवल हरियाणा की एमसीएमसी से ही सर्टिफिकेट प्राप्त करें। उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियां दिल्ली में स्थित एम.सी.एम.सी से भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जो हरियाणा में भी मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को चुनाव के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए प्रजाइडिंग ऑफिसर को निर्देश दे दिये जाएंगे कि जिन मीडिया कर्मियों के भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड बना हुआ है, उन्हें केवल मतदान कक्ष को छोड़ कर पोलिंग स्टेशन में कवरेज की अनुमति दी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने चुनाव तहसीलदार रामनिवास को निर्देश दिए कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए अभी से अपनी पूरी तैयारी कर राजनैतिक पार्टियों, मीडिया के साथ बैठक आयोजित कर चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दें। इसके अलावा मतदान बारे लोगों को जागरूक करने बारे कार्यवाही करें।
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सिरसा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने में मीडिया का भी अहम योगदान होता है। इसलिए आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद् और इलेक्ट्रानिक मीडिया को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) द्वारा तय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही समाचार और विज्ञापन का प्रसारण करना अनिवार्य है। ये जानकारी उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से लोकसभा आम चुनाव 2019 के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्तों को दी।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में छपवाने या प्रसारण के लिए दी जाएगी। उस प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया संस्थान को यह चैक करना अनिवार्य होगा कि उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापन को छपवाने का प्रमाण पत्र मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्राप्त किया गया हो। उन्होंने कहा कि यह एमसीएमसी केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बनी हुई है और उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों कि लिए यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि वह केवल हरियाणा की एमसीएमसी से ही सर्टिफिकेट प्राप्त करें। उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियां दिल्ली में स्थित एम.सी.एम.सी से भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जो हरियाणा में भी मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को चुनाव के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए प्रजाइडिंग ऑफिसर को निर्देश दे दिये जाएंगे कि जिन मीडिया कर्मियों के भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड बना हुआ है, उन्हें केवल मतदान कक्ष को छोड़ कर पोलिंग स्टेशन में कवरेज की अनुमति दी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने चुनाव तहसीलदार रामनिवास को निर्देश दिए कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए अभी से अपनी पूरी तैयारी कर राजनैतिक पार्टियों, मीडिया के साथ बैठक आयोजित कर चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दें। इसके अलावा मतदान बारे लोगों को जागरूक करने बारे कार्यवाही करें।
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