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Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   160031 voters will elect city government today, votes will be cast at 143 booths

Sirsa News: 160031 मतदाता आज चुनेंगे शहरी सरकार, 143 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

Sat, 01 Mar 2025 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 01 Mar 2025 11:51 PM IST
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160031 voters will elect city government today, votes will be cast at 143 booths
सीडीएलयू के हॉल में ईवीएम  मिलने के बाद बैठे पॉलिंग एजेंट। संवाद।
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। साढ़े तीन साल की देरी से नगरवासी रविवार को शहर की छोटी सरकार चुनेंगे। इस बार नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सात तो पार्षद पद के लिए 122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 160031 मतदाता करेंगे। इसका परिणाम 12 मार्च को जारी होगा।
इस बार मतदान के लिए 32 वार्डों में 143 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 13 बूथ संवेदनशील है और 27 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से थेहड, गोशाला मोहल्ला, चतरगढ़पट्टी आदि क्षेत्र के बूथ आते हैं। नगर परिषद के आम चुनाव के लिए शनिवार को सीडीएलयू के मल्टीपर्पज हॉल से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। मतदान प्रक्रिया के लिए 825 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 1056 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे।
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रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए 143 पोलिंग पार्टियां हैं, 22 पोलिंग पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं और 825 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिजर्व रखे गए हैं। 16 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। चार सेक्टर ऑफिसर रिजर्व हैं।
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पहली बार अध्यक्ष पद के लिए हो रहे सीधे चुनाव नेशनल पार्टियों के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वोट काटू के तौर पर इनेलो, जेजेपी, आप जैसी पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हैं। दो निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना दम दिखा रहे हैं।

यह जानना है जरूरी



बूथे : 143

मतदाता - 160031

पुरुष मतदाता - 83614



महिला मतदाता - 76407



ट्रांसजेंडर मतदाता - 10

:::::::::::::::::::::::


वार्ड व उम्मीदवार

वार्ड : 32



अध्यक्ष पद के प्रत्याशी : 7

सदस्य पद के प्रत्याशी : 122









इस प्रकार हैं वार्ड में प्रत्याशी



वार्ड, प्रत्याशी

वार्ड 1, 4

वार्ड 2, 6

वार्ड 3, 4

वार्ड 4, 2

वार्ड 5, 4

वार्ड 6, 3

वार्ड 7, 3

वार्ड 8, 4

वार्ड 9, 3

वार्ड 10, 3

वार्ड 11, 3

वार्ड 12, 3

वार्ड 13, 5

वार्ड 14, 7

वार्ड 15, 3

वार्ड 16, 4

वार्ड 17, 2

वार्ड 18, 3

वार्ड 19, 3

वार्ड 20, 4

वार्ड 21, 5

वार्ड 22, 4

वार्ड 23, 5

वार्ड 24, 6

वार्ड 25, 5

वार्ड 26, 5

वार्ड 27, 3

वार्ड 28, 3

वार्ड 29, 5

वार्ड 30, 2

वार्ड 31, 4

वार्ड 32, 3



इस प्रकार रहे हैं प्रधान

1987 से 1992 तक इनेलो से लीला कृष्ण

1992 -1995 तक कांग्रेस से ओमप्रकाश सेठी

1995 - 1999 तक कांग्रेस से सुखविंद्र कौर गिल

1999 -2005 तक इनेलो से पदम जैन

2005 - 2009 तक इनेलो से पवन डिंगवाला
2009-2014 तक इनेलो से सुरेश काकू
2016-2018 तक भाजपा से शीला सहगल

अप्रैल 2021 से अक्तूबर 2021 तक हलोपा से रीना सेठी





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मोबाइल फोन ले जाने पर भी रहेगा प्रतिबंध

नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा बूथ व कैंप लगाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। यदि किसी स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो वहां भी केवल एक ही बूथ व कैंप की अनुमति दी जाएगी। मतदान केंद्र में केवल मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार व उनका अधिकृत चुनाव व पोलिंग एजेंट (अधिकतम एक), राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, माता-पिता की गोद में आने वाला बच्चा, दृष्टिहीन या अस्वस्थ मतदाता के सहायक व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य आवश्यक व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश पुलिस बल और ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। दिव्यांगजन जो लाठी का उपयोग करते हैं और सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


शराब की बिक्री पर दो व 12 मार्च को प्रतिबंध

सिरसा। निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने 2 मार्च और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार, चुनाव वाले क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, शराब की दुकानों और अन्य स्थानों पर शराब बेचने या परोसने पर रोक है। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13डी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी होने के साथ नगर परिषद क्षेत्र में 2 मार्च को मतदान समाप्त होने तक तथा 12 मार्च को मतगणना समाप्त होने तक शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। संवाद
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