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Sirsa News: पांचवीं कक्षा के छात्र से कुकर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कैद
Sat, 21 Sep 2024 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 21 Sep 2024 11:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। किशोर से कुकर्म के मामले में आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस थाना डिंग ने अप्रैल 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित किशोर की मां ने बताया था कि उसका 11 वर्षीय बेटा पांचवीं कक्षा में पढ़ता है। 7 अप्रैल 2019 को उसका बेटा स्कूल से घर आ रहा था, इसी दौरान गांव का 16 वर्षीय किशोर उसके बेटे को बहला कर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। डिंग थाना पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। शनिवार को इस मामले का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना। दोषी की आयु अब 21 वर्ष हो चुकी है।
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सिरसा। किशोर से कुकर्म के मामले में आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस थाना डिंग ने अप्रैल 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित किशोर की मां ने बताया था कि उसका 11 वर्षीय बेटा पांचवीं कक्षा में पढ़ता है। 7 अप्रैल 2019 को उसका बेटा स्कूल से घर आ रहा था, इसी दौरान गांव का 16 वर्षीय किशोर उसके बेटे को बहला कर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। डिंग थाना पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। शनिवार को इस मामले का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना। दोषी की आयु अब 21 वर्ष हो चुकी है।
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