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Sirsa News: प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी करने पर 10 साल कैद

Wed, 06 Nov 2024 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 06 Nov 2024 12:07 AM IST
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10 years imprisonment for smuggling banned medicines
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीआईए सिरसा पुलिस 10 अप्रैल 2020 को डिंग इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने फतेहाबाद की ओर से आ रही एक कार को रुकवाया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो प्रतिबंधित दवा की एक हजार गोलियां व 90 शीशियां बरामद हुईं। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। चालक की पहचान गुरदेव सिंह वासी गणेश नगर, बठिंडा के रूप में हुई। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने गुरदेव सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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