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Sirsa News: 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
Sat, 09 Nov 2024 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 09 Nov 2024 12:01 AM IST
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सिरसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें कि दुष्कर्म पीड़ित बुजुर्ग महिला का कुछ समय पहले निधन हो चुका है।
न्यायाधीश प्रवीण कुमार के समक्ष पीडि़ता की गवाही हो चुकी थी। इस मामले में दोषी के खिलाफ महिला थाना डबवाली ने नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में 80 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया था कि उसके 11 बच्चे हैं। छह लड़कियां व पांच बेटे। वह अपने छोटे बेटे के घर पर रहती है। कुछ समय पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी। इसलिए वह घर पर अकेले ही रहती है। बयान में पीड़िता ने बताया कि चार नवंबर 2020 को वह रात को कमरे में सोई हुई थी। इसी दौरान बिजली चली गई। अंधेरे में उसका पड़ोसी जगदीश घर में आ घूसा। वह कमरे में आ गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित बुजुर्ग महिला विरोध करने लगी तो जगदीश उसके साथ मारपीट करने लगा। बुजुर्ग महिला ने किसी प्रकार अपने मुंह से जगदीश का हाथ हटाया और शोर मचा दिया। इसके बाद जगदीश धमकी देकर फरार हो गया।
शोर सुनकर बेटे की पत्नी उसके पास आई। इसके बाद घरवाले उसे पुलिस थाने ले आए। महिला थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला का बयान दर्ज करके आरोपी जगदीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 450, 323, 376 व 506 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने जगदीश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 में 10 साल, 450 में पांच साल व 323 में छह माह कैद की सजा सुना दी।
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न्यायाधीश प्रवीण कुमार के समक्ष पीडि़ता की गवाही हो चुकी थी। इस मामले में दोषी के खिलाफ महिला थाना डबवाली ने नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में 80 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया था कि उसके 11 बच्चे हैं। छह लड़कियां व पांच बेटे। वह अपने छोटे बेटे के घर पर रहती है। कुछ समय पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी। इसलिए वह घर पर अकेले ही रहती है। बयान में पीड़िता ने बताया कि चार नवंबर 2020 को वह रात को कमरे में सोई हुई थी। इसी दौरान बिजली चली गई। अंधेरे में उसका पड़ोसी जगदीश घर में आ घूसा। वह कमरे में आ गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित बुजुर्ग महिला विरोध करने लगी तो जगदीश उसके साथ मारपीट करने लगा। बुजुर्ग महिला ने किसी प्रकार अपने मुंह से जगदीश का हाथ हटाया और शोर मचा दिया। इसके बाद जगदीश धमकी देकर फरार हो गया।
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शोर सुनकर बेटे की पत्नी उसके पास आई। इसके बाद घरवाले उसे पुलिस थाने ले आए। महिला थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला का बयान दर्ज करके आरोपी जगदीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 450, 323, 376 व 506 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने जगदीश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 में 10 साल, 450 में पांच साल व 323 में छह माह कैद की सजा सुना दी।
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