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Sirsa News: मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की कैद

Thu, 11 May 2023 09:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 11 May 2023 09:37 PM IST
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10 years imprisonment for drug trafficker
सिरसा। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक को 10 साल कैद व दूसरे को अंडरगोन (जितनी सजा मिली है वह पहले ही उतने दिन जेल में बंद रह चुका है) कर 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 10 साल कैद वाले दोषी को कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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16 नवंबर 2019 को बठिंडा चौक डबवाली में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उससे पूछताछ की। पूछताछ में दोनों की पहचान जगसीर सिंह निवासी रायखाना थाना कोटफत्ता जिला बठिंडा व राजप्रीत सिंह निवासी पुहला थाना जिला बठिंडा के रूप में हुई। तलाशी लेने पर जगसीर के पास से 960 प्रतिबंधित गोलियां व एक किलो 20 ग्राम डोडा पोस्त मिला और राजप्रीत के पास से एक किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जज डॉ अशोक कुमार ने दोनों को दोषी करार देते हुए जगसीर को 10 साल कैद व राजप्रीत सिंह को अंडरगोन कर 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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दो हेरोइन तस्करों पर लगाया जुर्माना
वहीं, हेरोइन तस्करी के एक अन्य मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी प्रेमचंद व सूरजभान को दोषी करार देते हुए पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर अंडरगोन किया है। दोनों के खिलाफ 2 अप्रैल 2019 को शहर थाना डबवाली में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इनके पास से 5.50 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
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